जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश के नगर निगम और निकायों में खाली पड़े 76 सहायक अतिक्रमण अधिकारी और सहायक नगर निवेशक के पदों पर नियुक्ति में हो रही देरी पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने नगरीय आवास विभाग और कर्मचारी चयन मंडल (Vyapam) को नोटिस जारी कर 12 अगस्त तक जवाब पेश करने के लिए तलब किया है।
क्या है मामला?
मध्यप्रदेश के विभिन्न नगर निगमों और निकायों में 76 सहायक अतिक्रमण अधिकारी और सहायक नगर निवेशक के पद खाली पड़े हैं। इन पदों के लिए अब तक कोई नियुक्ति नहीं की गई है, जिसके कारण संबंधित कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सुनवाई की और राज्य सरकार से सवाल किया कि ये पद खाली क्यों हैं और इनमें नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है।
कोर्ट की टिप्पणी और नोटिस:
डबल बेंच ने इस मामले में सुनवाई के दौरान नगरीय आवास विभाग और कर्मचारी चयन मंडल से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि इन महत्वपूर्ण पदों के लिए नियुक्तियां क्यों नहीं की गईं और इस देरी का क्या कारण है। विभागों को 12 अगस्त तक इस मामले में पूरी जानकारी और उचित जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

