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भोपाल रेल मंडल में चेन पुलिंग के 3,300 मामले, दर्जनभर से ज्यादा यात्री पहुंचे जेल

भोपाल रेल मंडल में चेन पुलिंग के 3,300 मामले, दर्जनभर से ज्यादा यात्री पहुंचे जेल

रेल यात्राओं के दौरान अनधिकृत रूप से चेन पुलिंग करने की घटनाएं भोपाल रेल मंडल में लगातार बढ़ रही हैं। जनवरी से जुलाई के बीच ऐसे 3,300 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 2,981 यात्रियों को मौके पर ही पकड़कर रेलवे कोर्ट, भोपाल में पेश किया गया। कोर्ट ने इन पर जुर्माना व सजा की कार्रवाई की, जबकि 402 मामलों की जांच अब भी जारी है।

जनवरी से जुलाई तक का आंकड़ा चिंताजनक
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, बीते सात महीनों में दर्ज इन मामलों में कई बार यात्रियों ने बिना वजह चेन खींची, जिससे ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। ऐसे मामलों में रेलवे अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाती है, क्योंकि यह न केवल समय की बर्बादी है बल्कि अन्य ट्रेनों की समय-सारणी पर भी असर डालती है।

कोर्ट की सख्त कार्रवाई
भोपाल रेलवे कोर्ट ने पकड़े गए आरोपियों पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ सजा भी सुनाई है। अब तक एक दर्जन से अधिक यात्रियों को कारावास की सजा दी जा चुकी है। रेलवे का कहना है कि यह सख्ती अन्य यात्रियों को चेतावनी देने के लिए जरूरी है।

402 मामले जांचाधीन
जनवरी से जुलाई के बीच सामने आए 3,300 मामलों में से 402 मामलों की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। इनमें कुछ मामलों में चेन पुलिंग की वजह उचित बताई गई है, जबकि बाकी में यह हरकत जानबूझकर की गई थी।

रेलवे की अपील
अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि बिना वजह चेन पुलिंग न करें। केवल आपात स्थिति में ही इसका प्रयोग करें, क्योंकि यह हरकत ट्रेन की सुरक्षा, संचालन और समयबद्धता पर नकारात्मक असर डालती है।

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