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एशियानेट न्यूज रिपोर्टर Akhila Nandkumar को मिली बड़ी राहत, सबूतों के अभाव में कोर्ट ने किया बरी, एसएफआई सचिव की शिकायत पर दर्ज हुई थी एफआईआर, क्या हैं पूरा मामला ?

Maharaja College Marklist controversy:केरल पुलिस ने सबूत के अभाव में एशियानेट न्यूज रिपोर्टर आरोपों से बरी

केरल न्यूज डेस्क !! महाराजा कॉलेज मार्कशीट विवाद पर रिपोर्टिंग करने पर एशियानेट न्यूज की मुख्य रिपोर्टर अखिला नंदकुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर अब रद्द कर दी जाएगी। दरअसल, केरल पुलिस ने सबूतों के अभाव में चीफ रिपोर्टर अखिला नंदकुमार पर लगे सभी आरोप हटा दिए हैं। पुलिस ने मंगलवार (19 सितंबर) को सभी आरोप हटा दिए। केरल पुलिस की अपराध शाखा ने एर्नाकुलम मजिस्ट्रेट कोर्ट को सूचित किया कि अखिला नंदकुमार के खिलाफ साजिश का कोई सबूत नहीं है, इसलिए जिला अपराध शाखा ने रिपोर्टर के खिलाफ आरोप हटा दिए।

एसएफआई सचिव की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई

पुलिस की यह कार्रवाई वाम समर्थित स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राज्य सचिव पीएम अर्शो की शिकायत पर की गई. पुलिस ने बिना जांच किए ही आनन-फानन में कार्रवाई शुरू कर दी। एसएफआई के राज्य सचिव पीएम अर्शो ने शिकायत पर साजिश का आरोप लगाया था. इसके बाद पुलिस ने महाराजा कॉलेज, एर्नाकुलम के पूर्व समन्वयक विनोद कुमार, कॉलेज के प्रिंसिपल वीएस जॉय, केएसयू के प्रदेश अध्यक्ष अलॉयसियस जेवियर, फाजिल सीए और अखिला नंदकुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया।

पुलिस ने इन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था

अर्शो ने इस घटना को अपने खिलाफ साजिश बताया था. उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पीएम अर्शो की शिकायत के बाद कोच्चि सेंट्रल पुलिस ने महाराजा कॉलेज मामले में एफआईआर दर्ज की. पुलिस को शिकायत मिलने के बाद आईपीसी की धारा 120-बी, 465,469 और 500 और आपराधिक साजिश, जालसाजी और मानहानि सहित केरल पुलिस (केपी) अधिनियम, 2011 की धारा 120 (ओ) के तहत मामला दर्ज किया गया था। धोखाधड़ी मामले की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कैंपस में गए पत्रकार के खिलाफ पुलिस ने साजिश का मामला दर्ज किया था. हालांकि, केरल पुलिस ने जांच में कोई सबूत नहीं मिलने के बाद मामले में अखिला नंदकुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

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