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करूर भगदड़ मामले में विजय की पार्टी का बड़ा कदम, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पहुंचेगी सुप्रीम कोर्ट

करूर भगदड़ मामले में विजय की पार्टी का बड़ा कदम, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पहुंचेगी सुप्रीम कोर्ट

मुख्यमंत्री थलापति विजय की अगुवाई वाली TVK सरकार को करूर भगदड़ मामले में मद्रास हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले 41 लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी दी जानी थी। विजय सरकार ने अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है और मंगलवार को इस संबंध में याचिका दायर करने की तैयारी चल रही है।

27 सितंबर, 2025 को करूर में विजय की चुनावी रैली के दौरान भगदड़ मचने से 41 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। सत्ता में आने के बाद, राज्य सरकार ने 10 जुलाई को मारे गए लोगों में से 31 के परिवारों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे थे। इन नियुक्तियों को मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच में जनहित याचिकाओं (PILs) के ज़रिए चुनौती दी गई थी।

**सरकारी नौकरी कोई दान नहीं है: मद्रास हाई कोर्ट**

जस्टिस सी.वी. कार्तिकेयन और जस्टिस आर. शक्तिवेल ने सभी नियुक्ति आदेशों को रद्द करते हुए कहा कि सरकारी नौकरी कोई ऐसा तोहफ़ा नहीं है जिसे सरकार मनमाने ढंग से बांट सके। सरकारी सेवाएँ योग्यता और संवैधानिक प्रक्रिया के आधार पर दी जानी चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल संविधान की सीमाओं के भीतर होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर सहानुभूति के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाती है, तो भविष्य में अन्य दुर्घटनाओं और त्रासदियों के पीड़ित भी ऐसी ही मांग करेंगे, जिससे प्रशासनिक अव्यवस्था फैल सकती है।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विरुधुनगर जिले में अवैध पटाखा फैक्ट्री विस्फोट और सड़क दुर्घटनाओं जैसी घटनाओं का भी ज़िक्र किया। कोर्ट ने 1999 के सरकारी आदेश का हवाला देते हुए सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि सहानुभूति के आधार पर नियुक्तियाँ सही थीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्तियों की तुलना करूर भगदड़ पीड़ितों के परिवारों से नहीं की जा सकती। सरकार को कोर्ट की सलाह

मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए, कोर्ट ने सुझाव दिया कि सरकार प्रभावित परिवारों के योग्य सदस्यों को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करे। इससे वे आत्मनिर्भर बनेंगे और आगे चलकर दूसरों को भी रोज़गार दे सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि ऑफिस असिस्टेंट जैसे सरकारी पद देने के बजाय यह ज़्यादा असरदार और लंबे समय तक चलने वाला समाधान होगा।

इस बीच, विजय सरकार ने हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फ़ैसला किया है। सरकार ने कहा है कि वह बिना देरी किए इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। गौरतलब है कि विजय ने पहले आरोप लगाया था कि करूर में मची भगदड़ तत्कालीन DMK सरकार की साज़िश का नतीजा थी। फ़िलहाल, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में इस मामले की CBI जांच चल रही है।

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