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वायरस का इंजेक्शन लगाया, चेहरे पर पेशाब किया': महिला ने भाजपा विधायक मुनिरत्न पर गैंगरेप और मारपीट का आरोप

कर्नाटक में भाजपा विधायक मुनिरत्न और उनके सहयोगियों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में 40 वर्षीय पीड़िता ने आरोपी पर सामूहिक बलात्कार करने, उसके चेहरे पर पेशाब करने और उसे जानलेवा वायरस का इंजेक्शन....
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कर्नाटक में भाजपा विधायक मुनिरत्न और उनके सहयोगियों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में 40 वर्षीय पीड़िता ने आरोपी पर सामूहिक बलात्कार करने, उसके चेहरे पर पेशाब करने और उसे जानलेवा वायरस का इंजेक्शन देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पीटीआई के अनुसार, मंगलवार को आरएमसी यार्ड पुलिस स्टेशन में एक भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर भाजपा विधायक और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। खुद को भाजपा कार्यकर्ता बताने वाली महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि यह घटना 11 जून 2023 को मथिकेरे स्थित विधायक के कार्यालय में हुई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसका साथी उसे कार में अपने कार्यालय ले गया था।

घटना में शामिल विधायक के तीन सहयोगियों के नाम एफआईआर में दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि चौथे आरोपी की पहचान अज्ञात है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि कार्यालय पहुंचने के बाद विधायक ने अपने दो सहयोगियों के साथ मिलकर उसके कपड़े उतार दिए, जबकि वह ऐसा करने से मना कर रही थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि अगर उसने सहयोग नहीं किया तो उसके बेटे को जान से मार दिया जाएगा। एफआईआर में कहा गया है कि मुनिरत्ना ने कथित तौर पर दो लोगों को उसके साथ बलात्कार करने का निर्देश दिया था।

महिला ने आगे आरोप लगाया कि विधायक ने उसके चेहरे पर पेशाब भी किया और घटना के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति कथित तौर पर कमरे में घुस आया और विधायक को एक सफेद डिब्बा सौंप दिया। उसने डिब्बे से एक सिरिंज निकाली और इंजेक्शन लगा दिया। एफआईआर के अनुसार, विधायक ने कथित तौर पर उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो वह उसके परिवार को नहीं छोड़ेगा और उसे बर्बाद कर देगा।

महिला को इस वर्ष जनवरी में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कथित तौर पर इंजेक्शन की घटना से जुड़े एक लाइलाज वायरस के लिए उसकी जांच पॉजिटिव आई थी। 19 मई को अपने साथ हुई कथित घटना से व्यथित होकर उन्होंने कुछ गोलियां खा लीं और उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को देने का निर्णय लिया।

शिकायतकर्ता ने हमले से पहले की एक घटना का भी उल्लेख किया, जिसमें भाजपा विधायक ने कथित तौर पर दूसरों को प्रभावित करके पीन्या और आरएमसी यार्ड पुलिस स्टेशनों में उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराए थे। बाद में, जब वह जेल से रिहा हुई, तो विधायक के सहयोगियों ने उससे मुलाकात की और उसे आश्वासन दिया कि मुनिरत्न उसके खिलाफ आरोप हटाने में मदद करेंगे और इसी बहाने उसे अपने कार्यालय बुलाया।

पुलिस के अनुसार, भाजपा विधायक और अन्य आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी (सामूहिक बलात्कार), 270 (जीवन के लिए खतरनाक बीमारी फैलाने की आपराधिक कार्रवाई), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (महिला की शील भंग करने के इरादे से शब्द, इशारे या कार्य) और 34 (सामान्य इरादे) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

हालांकि, इस मामले में आरोपी भाजपा विधायक मुनिरत्न की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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