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साड़ी पर सबूत और नौकरानी संग दरिंदगी का VIDEO लीक.... यहां विस्तार से पढ़े प्रज्वल रेवन्ना केस की पूरी स्टोरी 

साड़ी पर सबूत और नौकरानी संग दरिंदगी का VIDEO लीक.... यहां विस्तार से पढ़े प्रज्वल रेवन्ना केस की पूरी स्टोरी 

पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और खुद पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को अब बलात्कारी घोषित कर दिया गया है। 14 महीने के संघर्ष के बाद, एक नौकरानी के साहस, उसकी साड़ी और तमाम सबूतों की बदौलत आखिरकार अदालत ने अपना फैसला सुनाया और न सिर्फ़ नौकरानी को, बल्कि कई महिलाओं को भी न्याय मिला। यह सिर्फ़ एक मामला नहीं, बल्कि उन सैकड़ों पीड़ितों की उम्मीद है जो आज भी न्याय की बाट जोह रही हैं। आरोप, सबूत, वीडियो, डीएनए, अदालती फैसला और अब सज़ा... यही है प्रज्वल रेवन्ना के अपने अंजाम तक पहुँचने की पूरी कहानी।

प्रज्वल रेवन्ना बलात्कार के दोषी करार

कर्नाटक के पूर्व सांसद और जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराया है। यह फैसला 1 अगस्त 2025 को सुनाया गया। अदालत कल यानी 2 अगस्त को सज़ा की अवधि की घोषणा करेगी। फैसला सुनते ही प्रज्वल अदालत में भावुक हो गए और रोने लगे।

महज 14 महीने में आया फैसला
इस मामले की जाँच और सुनवाई बहुत तेज़ी से हुई। अदालत ने एफआईआर दर्ज होने के महज 14 महीने बाद ही फैसला सुना दिया। यह मामला हसन में रहने वाली एक पूर्व घरेलू सहायिका की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि उसके साथ दो बार बलात्कार किया गया था।

जब नौकरानी ने शिकायत दर्ज कराई
प्रज्वल के खिलाफ पहला मामला 28 अप्रैल 2024 को दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता उसकी 47 वर्षीय पूर्व नौकरानी थी। उसने बताया कि प्रज्वल ने उसके साथ एक बार नहीं, बल्कि दो बार बलात्कार किया। इतना ही नहीं, उसने हिम्मत करके घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया।

अदालत में पेश किया गया ठोस सबूत - साड़ी
इस मामले में सबसे अहम कड़ी वह साड़ी थी जो पीड़िता ने घटना के समय पहनी हुई थी। जाँच के दौरान उस साड़ी पर वीर्य के धब्बे पाए गए, जो फोरेंसिक जाँच में भी साबित हुआ। नौकरानी की उस साड़ी को अदालत में निर्णायक सबूत के तौर पर पेश किया गया और यही इस मामले की सबसे मज़बूत कड़ी बन गई।

लात्कार के वीडियो भी मौजूद थे
पीड़िता ने न केवल साड़ी को सुरक्षित रखा, बल्कि घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। इस वीडियो क्लिप को अदालत में सबूत के तौर पर भी पेश किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि आरोपी ने न केवल गलत काम किया, बल्कि उसे रिकॉर्ड भी किया।

तीन अलग-अलग मामले, कई महिलाओं के आरोप
प्रज्वल रेवन्ना पर एक नहीं, बल्कि तीन अलग-अलग महिलाओं ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। एक 44 वर्षीय महिला ने भी मई 2024 में उसके खिलाफ बार-बार बलात्कार करने का मामला दर्ज कराया था। तीसरा मामला एसआईटी ने एक 60 वर्षीय महिला की शिकायत पर दर्ज किया था।

2500 से ज़्यादा अश्लील वीडियो की जाँच
एसआईटी को एक पेन ड्राइव मिली है जिसमें प्रज्वल से जुड़ी लगभग 2500 अश्लील वीडियो क्लिप मिली हैं। इनमें कई ऐसी महिलाएं दिख रही हैं, जिनकी पहचान उजागर होने का खतरा है। एसआईटी ने अदालत से इन वीडियो को तुरंत इंटरनेट से हटाने की अपील की है।

महिला टीम द्वारा गिरफ्तारी और कार्रवाई
प्रज्वल 27 अप्रैल 2024 को देश छोड़कर जर्मनी भाग गया था, लेकिन 35 दिन बाद 31 मई को भारत लौट आया। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उतरते ही उसे एसआईटी की महिला अधिकारियों की एक टीम ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय उसकी मेडिकल जाँच भी की गई।

आरोपी के पिता पर भी आरोप
प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना भी इस मामले में सह-आरोपी हैं। एक मामले में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसे धमकाया गया और उसके अपहरण का प्रयास किया गया। एचडी रेवन्ना फिलहाल जमानत पर हैं। वह कर्नाटक विधानसभा में विधायक हैं और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पुत्र हैं।

अब सज़ा पर टिकी हैं निगाहें
अब पूरे देश की निगाहें 2 अगस्त 2025 पर टिकी हैं, जब अदालत बताएगी कि प्रज्वल को कितनी सज़ा दी जाएगी। आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) के तहत अधिकतम सज़ा आजीवन कारावास तक हो सकती है। एसआईटी इस मामले में अन्य पीड़ितों से भी संपर्क कर रही है और जाँच अभी जारी है।

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