अब रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में बिना आई कार्ड के वेंडिंग नहीं कर सकेंगे वेंडर, रेलवे ने जारी किए सख्त निर्देश
रेलवे स्टेशन परिसर और ट्रेनों में यात्रियों को खान-पान और अन्य सामान बेचने वाले वेंडरों के लिए अब आई कार्ड (पहचान पत्र) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड ने सभी ज़ोन को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बिना वैध आई कार्ड के कोई भी वेंडर न तो स्टेशन पर और न ही ट्रेन में सामान बेच सकेगा।
यह कदम क्यों उठाया गया?
रेलवे द्वारा यह कदम यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इससे यात्रियों को असली और अधिकृत वेंडर की पहचान करने में आसानी होगी, और अवैध वेंडिंग पर रोक लगेगी।
मुख्य निर्देश:
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सभी अधिकृत वेंडरों को रेलवे द्वारा जारी पहचान पत्र (ID Card) पहनना अनिवार्य होगा।
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वेंडरों को यह आई कार्ड गले में साफ़ तौर पर दिखाई देने वाले स्थान पर पहनना होगा।
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बिना आई कार्ड पाए जाने पर वेंडर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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ट्रेनों में घूम-घूम कर सामान बेचने वाले वेंडरों की भी नियमित जांच की जाएगी।
रेलवे अधिकारियों का बयान:
रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि,
"यात्रियों से शिकायतें मिल रही थीं कि अवैध वेंडर मिलावटी व खराब खाद्य सामग्री ऊंचे दामों पर बेचते हैं। आई कार्ड व्यवस्था लागू होने से अधिकृत व अवैध वेंडर की पहचान स्पष्ट होगी।"
यात्रियों की भूमिका:
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे केवल आई कार्डधारी अधिकृत वेंडर से ही सामान खरीदें और किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर तुरंत रेलवे हेल्पलाइन 139 पर संपर्क करें।

