हेमंत सोरेन सरकार ने जनसंपर्क विभाग के पुनर्गठन को दी मंजूरी, 504 पद समाप्त, और क्या लिए गए फैसले

झारखंड सरकार ने बुधवार को प्रशासनिक बदलाव करते हुए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी। इसके तहत 504 पद समाप्त कर दिए गए हैं, जबकि 36 नए पद सृजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इससे सालाना 24 करोड़ रुपये की बचत होगी। एक अधिकारी ने बताया, "कैबिनेट की बैठक में कुल 12 निर्णय लिए गए। इनमें से एक निर्णय सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पुनर्गठन को मंजूरी देने से संबंधित था। पुनर्गठन के तहत 36 नए पद सृजित किए जाएंगे, जबकि 504 पद जो अनावश्यक हो गए हैं, उन्हें समाप्त किया जाएगा। इससे काम-काज सुचारू होगा और विभाग की कार्यकुशलता बढ़ेगी।" अवैध खनन पर क्या निर्णय लिया गया? एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य भर में अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए खान निदेशक और अन्य अधिकारियों को विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना लगाने की शक्ति सौंपने की अनुमति दी गई। अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है कि नगर निगमों के ठेकेदारों के पास झारखंड राज्य से वैध जीएसटी प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिससे अनुबंधों में पारदर्शिता और अनुपालन बढ़ेगा।
इसके अलावा, बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देते हुए कैबिनेट ने पाकुड़-बरहरवा मुख्य सड़क के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और पुनर्निर्माण के लिए 40.39 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना और वृक्षारोपण शामिल है, जिसे अब ग्रामीण निर्माण विभाग के बजाय पथ निर्माण विभाग को सौंपा जाएगा।
राज्य सरकार के एक बयान के अनुसार, कैबिनेट ने झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के पदेन अध्यक्ष के रूप में खान और भूतत्व विभाग के सचिव की नियुक्ति को भी मंजूरी दी। इसके अलावा, खान निदेशक राज्य के स्वामित्व वाली इकाई जेएसएमडीसी के पदेन प्रबंध निदेशक बन जाएंगे।
जेलों के लिए डॉक्टरों के पदों के हस्तांतरण को मंजूरी दी गई
गढ़वा नगर परिषद के तहत गढ़वा शहरी जलापूर्ति योजना के उन्नयन और पुनर्गठन के लिए 59.71 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। बयान में कहा गया है कि स्वास्थ्य संबंधी कदम उठाते हुए कैबिनेट ने राज्य की जेलों के लिए पहले से सृजित डॉक्टरों के पदों को स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित करने को मंजूरी दी है, जिससे राज्य भर में स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा।
कैबिनेट ने विभिन्न सरकारी परिसरों में आधार स्थायी नामांकन केंद्र स्थापित करने के लिए सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) एसपीवी के साथ एक नए समझौते को औपचारिक रूप देने के लिए झारखंड वित्तीय नियमों के प्रावधानों में भी ढील दी।
बयान में कहा गया है कि ‘गिग वर्कर्स’ के लिए सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कैबिनेट ने झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित ‘गिग वर्कर्स’ (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक, 2025 के मसौदे को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य ओला, उबर और जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म द्वारा नियोजित गिग वर्कर्स का कल्याण सुनिश्चित करना है।
125-125 गैर-शिक्षण पदों को मंजूरी दी गई
गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, कैबिनेट ने बोकारो और गोड्डा में नव स्थापित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों के सृजन को मंजूरी दी। दोनों महाविद्यालयों के लिए 85-85 शिक्षण पदों के अतिरिक्त 125-125 गैर-शिक्षण पदों को भी मंजूरी दी गई। बयान में कहा गया है कि इसके अतिरिक्त राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालयों में 35 सहायक अध्यापकों को लाभ बहाल किया जाएगा, जिनकी नियुक्तियां पूर्व में सीबीआई जांच के आधार पर अवैध या अनियमित घोषित की गई थीं और जिनकी नियुक्तियां बाद में न्यायालय के आदेश पर बहाल कर दी गई थीं। वे पेंशन सहित सभी लाभों के लिए पात्र बने रहेंगे।