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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड को रामनवमी जुलूस के दौरान बिजली के झटके से बचने के लिए बिजली आपूर्ति में कटौती की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड को रामनवमी जुलूस के दौरान बिजली के झटके से बचने के लिए बिजली आपूर्ति में कटौती की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (4 अप्रैल, 2025) को झारखंड सरकार और उसकी बिजली वितरण कंपनी को बिजली के करंट लगने की घटनाओं से बचने के लिए रामनवमी जुलूस मार्गों पर बिजली आपूर्ति में कटौती करने की अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत ने झारखंड उच्च न्यायालय के उस निर्देश में संशोधन किया, जिसमें राज्य के अधिकारियों को धार्मिक जुलूसों के दौरान बिजली आपूर्ति में कटौती करने से रोक दिया गया था।

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