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अब झारखंड में पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीने पर लगेगा 1000 रुपये जुर्माना, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

अब झारखंड में पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीने पर लगेगा 1000 रुपये जुर्माना, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

झारखंड विधानसभा द्वारा पारित सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक 2021 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मंजूरी दे दी है। अब राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही जुर्माना राशि 200 रुपये से 5 गुना बढ़कर 1000 रुपये हो गई। राज्य सरकार लगातार इस विधेयक के पक्ष में काम कर रही थी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक जल्द ही पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक 2021 को अपनी मंजूरी दे दी है। झारखंड विधानसभा द्वारा पारित इस संशोधन विधेयक को राज्यपाल द्वारा मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। यह जानकारी राजभवन सचिवालय द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई। इसमें जुर्माना राशि बढ़ाने का भी जिक्र है। इसके अलावा 21 वर्ष से कम आयु के युवाओं द्वारा तंबाकू बेचना दंडनीय अपराध माना गया है। धूम्रपान करने पर लगेगा जुर्माना हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने मार्च 2021 में विधानसभा में संशोधन विधेयक को बहुमत से पारित किया था। इस संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने से पहले झारखंड राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने पर 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान था, जो अब पांच गुना बढ़कर 1000 रुपये हो गया है। इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। विधेयक में यह भी उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू या उसके उत्पादों का सेवन नहीं करेगा। 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को तंबाकू बेचना दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इससे पहले झारखंड कैबिनेट ने राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। जिसमें स्पष्ट किया गया था कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा।

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