मध्यप्रदेश में एक सितंबर से निजी कारोबारियों के हाथों शराब की खुदरा बिक्री शुरू, लाटरी से आवंटन की प्रक्रिया हुई शुरू
मध्यप्रदेश में शराब की खुदरा बिक्री के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने एक सितंबर से निजी कारोबारियों को शराब की बिक्री का अधिकार देने की घोषणा की है। इसके लिए शराब दुकानों का आवंटन लाटरी सिस्टम से किया जाएगा। शुक्रवार को इस संबंध में विभागीय अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिससे शराब कारोबारियों में हलचल मच गई है।
क्या है नया बदलाव?
मध्यप्रदेश में अब तक राज्य सरकार के पास शराब के कारोबार की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब यह जिम्मेदारी निजी कारोबारियों को सौंपने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इस कदम के साथ ही राज्य के शराब के खुदरा कारोबार में एक नया मोड़ आएगा।
लाटरी सिस्टम से आवंटन
दुकानों का आवंटन लाटरी से किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और किसी भी प्रकार के पक्षपात से बचा जा सकेगा। इस प्रक्रिया के तहत:
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शराब विक्रेताओं को लाटरी के जरिए दुकान आवंटित की जाएगी
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आवेदन करने वाले व्यापारियों को अपनी दुकान के लिए लाटरी में भाग लेना होगा
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प्रत्येक जिले में अलग-अलग लाटरी प्रक्रिया की जाएगी
शराब बिक्री के नियम
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दुकानदारों को शराब के मानक नियमों का पालन करना होगा।
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शराब की विक्रय कीमतें नियंत्रित रहेंगी ताकि जनता को परेशानी न हो।
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नियमित निरीक्षण के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।
सरकार की योजना
राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि यह कदम शराब की बिक्री में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार को उम्मीद है कि निजी कारोबारियों के माध्यम से राज्य को अधिक राजस्व प्राप्त होगा, और विकास की दिशा में नया रास्ता खोला जाएगा।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
इस फैसले को लेकर विपक्षी दलों का कहना है कि यह कदम राज्य में शराब की बिक्री को नियंत्रित करने में एक खतरा पैदा कर सकता है। उनका मानना है कि इससे शराब की अवैध बिक्री बढ़ सकती है और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

