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रांची तिहरे हत्याकांड में 11 दोषियों को उम्रकैद, महिला समेत सभी पर 50-50 हजार का जुर्माना

रांची तिहरे हत्याकांड में 11 दोषियों को उम्रकैद, महिला समेत सभी पर 50-50 हजार का जुर्माना

झारखंड की राजधानी रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र के गुंजा देवनजारा गांव में हुए चर्चित तिहरे हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार-2 की अदालत ने मामले में दोषी पाए गए एक महिला समेत सभी 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा के साथ प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

गुरुवार को अदालत में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सभी 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। मामले में फैसला आने के बाद लंबे समय से चल रही न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है।

तिहरे हत्याकांड से जुड़ा है मामला

यह मामला ओरमांझी थाना क्षेत्र के गुंजा देवनजारा गांव में हुई तीन लोगों की हत्या से जुड़ा है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान पुलिस ने घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए और आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपियों के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयान अदालत के सामने रखे गए। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी माना और इसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई।

महिला समेत 11 आरोपी दोषी करार

अदालत के फैसले में एक महिला सहित सभी 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इस तरह सभी दोषियों पर लगाए गए जुर्माने की कुल राशि 5.50 लाख रुपये है।

सजा सुनाए जाने के बाद मामले से जुड़े लोगों और स्थानीय स्तर पर भी इस फैसले की चर्चा रही। अदालत का आदेश आने के बाद अब दोषियों को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा भुगतनी होगी।

लंबी सुनवाई के बाद आया फैसला

तिहरे हत्याकांड के बाद पुलिस की जांच और कानूनी प्रक्रिया लंबे समय तक चली। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद अदालत में आरोप पत्र पेश किया था। इसके बाद गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई आगे बढ़ी।

अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर सभी 11 आरोपियों को दोषी माना। इसके बाद गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई और सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

अदालत ने लगाया 50-50 हजार का जुर्माना

अदालत ने केवल आजीवन कारावास की सजा ही नहीं सुनाई, बल्कि प्रत्येक दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में अदालत के आदेश के अनुसार अतिरिक्त सजा का प्रावधान लागू होगा।

फैसले के बाद अब मामले में दोषियों के पास उपलब्ध कानूनी विकल्पों के तहत ऊपरी अदालत में अपील करने का अधिकार रहेगा। फिलहाल ट्रायल कोर्ट के फैसले के मुताबिक सभी 11 दोषियों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई है।

गुंजा देवनजारा गांव के इस तिहरे हत्याकांड में अदालत के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष को न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण निर्णय मिला है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया दोषियों की ओर से उठाए जाने वाले कदमों पर निर्भर करेगी।

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