ईडी कोर्ट से पूजा सिंघल और पति अभिषेक झा को नहीं मिली राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बढ़ी मुश्किलें

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा को ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सोमवार को दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिससे उनकी न्यायिक हिरासत जारी रहेगी और अब उन्हें कुछ और समय तक जेल में रहना होगा।
क्या है मामला?
झारखंड कैडर की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर करोड़ों रुपये के गबन और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ईडी की जांच में सामने आया था कि सिंघल ने खान और खनिज विभाग में पदस्थ रहते हुए अवैध तरीके से कमाई की और इन पैसों को विभिन्न माध्यमों से छुपाया गया।
उनके पति अभिषेक झा, जो एक प्राइवेट अस्पताल के निदेशक हैं, पर भी आरोप है कि उन्होंने इस अवैध धन को सफेद करने में भूमिका निभाई।
क्या हुआ कोर्ट में?
सोमवार को विशेष ईडी अदालत में पेशी के दौरान दोनों आरोपितों की ओर से जमानत की अपील की गई थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इसका कड़ा विरोध किया और मजबूत सबूतों का हवाला दिया।
कोर्ट ने ईडी की दलीलों को मानते हुए कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है और जांच प्रभावित हो सकती है, इसलिए जमानत देना उचित नहीं होगा।
अब आगे क्या?
अब पूजा सिंघल और अभिषेक झा को अगली सुनवाई तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। ईडी इस मामले में अभी और गहराई से जांच कर रही है, और संभावना जताई जा रही है कि कुछ और सरकारी अधिकारियों व निजी कंपनियों के नाम भी जल्द सामने आ सकते हैं।
क्या मिले थे सबूत?
इस केस में ईडी को:
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पूजा सिंघल के ठिकानों से करोड़ों रुपये की नकदी,
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महंगी संपत्तियों के दस्तावेज,
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और बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए मनी ट्रेल के प्रमाण मिले थे।
ये सभी सबूत कोर्ट में पेश किए गए हैं, जिनके आधार पर जमानत याचिका खारिज की गई।