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ध्वनि प्रदूषण पर जनहित याचिका: हाई कोर्ट में हुई सुनवाई

ध्वनि प्रदूषण पर जनहित याचिका: हाई कोर्ट में हुई सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार को ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई।

याचिका में राज्यभर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है कि प्रशासन और संबंधित विभागों द्वारा तय मानकों का पालन सही तरीके से नहीं हो रहा है, जिसके कारण आम जनता विशेषकर स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को प्रतिदिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया है कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के पालन को सुनिश्चित कराने के लिए सरकार को सख्त निर्देश दिए जाएं। इसमें विशेष रूप से धार्मिक स्थलों, बारात समारोहों और सार्वजनिक आयोजनों में लाउडस्पीकर और डीजे के इस्तेमाल पर नियमन लागू करने की बात कही गई है।

खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील से इस संबंध में विस्तृत जवाब मांगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि आमजन के स्वास्थ्य और शांति के अधिकार से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

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