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धनबाद में बिना NOC नहीं चलेंगी मीट-मछली की दुकानें, नगर निगम से अनुमति लेना होगा जरूरी

धनबाद में बिना NOC नहीं चलेंगी मीट-मछली की दुकानें, नगर निगम से अनुमति लेना होगा जरूरी

झारखंड के शहरी नगर निकाय क्षेत्रों में अब बिना एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के मीट-मछली की दुकानें संचालित नहीं की जा सकेंगी। धनबाद में भी इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी है। अब यदि कोई व्यक्ति मांस की दुकान खोलना, मीट प्रोसेसिंग, स्टोरेज या बिक्री का काम करना चाहता है तो उसे नगर निगम से अनिवार्य रूप से NOC लेनी होगी। नगर निकाय क्षेत्र में संचालित होने वाली ऐसी सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों पर यह नियम लागू होगा। नगर निगम की अनुमति के बिना कारोबार करने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है।

नगर निगम से लेनी होगी अनुमति

नई व्यवस्था के तहत मीट कारोबार से जुड़े लोगों को पहले नगर निगम में आवेदन करना होगा। जांच और निर्धारित मानकों को पूरा करने के बाद ही उन्हें एनओसी जारी की जाएगी।नगर निगम यह सुनिश्चित करेगा कि दुकान निर्धारित स्थान, स्वच्छता मानकों और अन्य जरूरी नियमों का पालन कर रही है या नहीं।

मीट प्रोसेसिंग और स्टोरेज पर भी लागू होगा नियम

यह नियम केवल सामान्य मीट दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मीट प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज और बिक्री केंद्रों पर भी लागू होगा।नगर निकायों का उद्देश्य शहर में मांस कारोबार को व्यवस्थित करना और साफ-सफाई व स्वास्थ्य मानकों को बनाए रखना है।

बिना अनुमति चलने वाली दुकानों पर होगी कार्रवाई

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, बिना एनओसी के दुकान चलाने वालों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए समय-समय पर जांच अभियान भी चलाया जा सकता है।प्रशासन का कहना है कि नई व्यवस्था से अवैध रूप से संचालित दुकानों पर नियंत्रण लगेगा और शहर में स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होगी।

दुकानदारों को करना होगा नियमों का पालन

नई व्यवस्था लागू होने के बाद मीट कारोबारियों को लाइसेंस, स्वच्छता और नगर निगम के तय नियमों का पालन करना होगा। दुकानदारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी दुकान से आसपास के लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो।धनबाद नगर निगम क्षेत्र में इस फैसले के बाद मीट-मछली कारोबार से जुड़े लोगों के बीच भी चर्चा शुरू हो गई है। अब सभी की नजर नगर निगम की ओर से जारी होने वाली प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों पर है।

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