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नाबालिग से गैंगरेप मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, किशोर दोषी को उम्रकैद

नाबालिग से गैंगरेप मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, किशोर दोषी को उम्रकैद

झारखंड के जमशेदपुर में एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। परसूडीह क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ हुए कथित गैंगरेप मामले में गुरुवार को एडीजे-1 कंकन पट्टादार की अदालत ने अपना निर्णय सुनाया।

अदालत ने मामले में एक दोषी किशोर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला उस समय का है जब घटना के वक्त आरोपी की उम्र 17 वर्ष बताई गई थी। हालांकि, जांच और सुनवाई के बाद अदालत ने उसे इस जघन्य अपराध का दोषी पाया और कठोर सजा का ऐलान किया।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नाबालिग के साथ किया गया यह अपराध अत्यंत गंभीर श्रेणी का है और समाज में भय तथा असुरक्षा का वातावरण पैदा करता है। इसलिए दोषी को कानून के तहत अधिकतम सजा दी गई है।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान अदालत में प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर आरोपी की संलिप्तता साबित हुई। बचाव पक्ष की दलीलों को अदालत ने पर्याप्त आधारहीन माना।

यह घटना दो वर्ष पहले परसूडीह इलाके में हुई थी, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर भारी आक्रोश देखा गया था। पीड़िता के परिवार ने न्याय की मांग को लेकर लगातार संघर्ष किया, जिसका परिणाम अब अदालत के फैसले के रूप में सामने आया है।

फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों ने राहत की भावना व्यक्त की है और न्यायपालिका पर भरोसा जताया है। वहीं, पुलिस और अभियोजन पक्ष ने भी इस फैसले को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह अन्य मामलों में भी एक मजबूत संदेश देगा।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि नाबालिग पीड़िताओं से जुड़े मामलों में अदालतें अब अधिक सख्त रुख अपना रही हैं और ऐसे अपराधों में दोषियों को कठोर सजा दी जा रही है ताकि समाज में एक स्पष्ट संदेश जाए।

फिलहाल, अदालत के इस फैसले के बाद क्षेत्र में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, लेकिन अधिकांश लोग इसे न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं।

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