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झारखंड हाई कोर्ट में विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट में विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों, व्याख्याताओं और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। यह सुनवाई चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई।

याचिकाकर्ता ने अदालत से यह आग्रह किया था कि राज्य के विश्वविद्यालयों में पिछले काफी समय से सहायक प्रोफेसर और अन्य शिक्षण पदों के लिए नियुक्तियां लंबित हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। इसके अलावा, विश्वविद्यालयों में शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भी कई पद खाली पड़े हैं, जो प्रशासनिक कामकाज में बाधा डाल रहे हैं।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह बताया गया कि भर्ती प्रक्रिया पर काम चल रहा है, लेकिन विभिन्न प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं के कारण नियुक्तियों में देरी हो रही है। राज्य सरकार ने अदालत से समय देने का अनुरोध किया, ताकि इन रिक्त पदों पर नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जा सके।

खंडपीठ ने राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा और कहा कि यह मामला छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि राज्य सरकार अगले सुनवाई तक भर्ती प्रक्रिया के बारे में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करे।

यह सुनवाई राज्य के विश्वविद्यालयों में लंबे समय से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर एक अहम कदम साबित हो सकती है। शिक्षा क्षेत्र में इस प्रकार की नियुक्तियां न केवल शिक्षक और कर्मचारियों के लिए, बल्कि छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, ताकि उन्हें बेहतर शिक्षा और प्रशासनिक सेवाएं मिल सकें।

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