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ACF-FRO नियुक्ति रद्द करने पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक से किया इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने JPSC मामले में मांगा जवाब

ACF-FRO नियुक्ति रद्द करने पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक से किया इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने JPSC मामले में मांगा जवाब

झारखंड में सरकारी नियुक्तियों से जुड़े दो महत्वपूर्ण मामलों में न्यायिक कार्रवाई तेज हो गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट (ACF) और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर (FRO) की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर तत्काल हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। अदालत अब सरकार के जवाब और मामले से जुड़े तथ्यों के आधार पर आगे की सुनवाई करेगी।

ACF और FRO नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों में लंबे समय से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नियुक्ति रद्द किए जाने के फैसले के बाद प्रभावित उम्मीदवारों ने न्यायालय का रुख किया था। उम्मीदवारों की ओर से प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए हैं और राहत की मांग की गई है।

वहीं, दूसरी ओर झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है। परीक्षा रद्द करने और मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार, JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बाद अब संबंधित पक्षों को अदालत के सामने अपना जवाब दाखिल करना होगा। याचिका में परीक्षा प्रक्रिया और उससे जुड़े मामलों की जांच की मांग की गई है।

JPSC की सिविल सेवा परीक्षा झारखंड में प्रशासनिक सेवाओं के लिए होने वाली प्रमुख परीक्षाओं में शामिल है। ऐसे मामलों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य इससे जुड़ा होता है।

अदालतों में चल रही इन दोनों मामलों की सुनवाई पर अभ्यर्थियों और राज्य के युवाओं की नजरें टिकी हुई हैं। अब सरकार, आयोग और संबंधित विभागों के जवाब के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

फिलहाल ACF-FRO नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक नहीं लगाई है, जबकि JPSC 14वीं सिविल सेवा परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। आने वाली सुनवाई में दोनों मामलों की दिशा तय होने की उम्मीद है।

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