मानहानी मामले में राहुल गांधी को MP-MLA कोर्ट में पेश होने का आदेश, झारखंड हाईकोर्ट का फैसला

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। अब राहुल गांधी को 6 अगस्त को चाईबासा कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को एडवोकेट राजेश ठाकुर के अंडरटेकिंग पर यह बड़ा फैसला सुनाया। इस मामले में राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 6 अगस्त को पेश होने की जानकारी दी।
अब ऐसे में राहुल गांधी को 6 अगस्त तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन, उन्हें 6 अगस्त को झारखंड की चाईबासा कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। आपको बता दें कि यह पूरा मामला राहुल गांधी की गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी से जुड़ा है। चाईबासा कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी हाईकोर्ट पहुंचे थे।
दरअसल, निचली अदालत ने धारा 205 के तहत राहत देने से इनकार कर दिया था। चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। वहीं, चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर-गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। पूरे मामले की जानकारी बचाव पक्ष के वकील विनोद कुमार साहू ने दी।