झारखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए झारखंड राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड (जेएसबीसीएल) को राज्य की खुदरा शराब दुकानों का संचालन दैनिक वेतन पर मानव बल के माध्यम से करने की स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय 5 जुलाई से लागू होगा।
निर्णय के मुख्य बिंदु:
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दैनिक वेतन पर मानव बल: राज्य की खुदरा शराब दुकानों का संचालन अब दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा।
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झारखंड राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड (जेएसबीसीएल) को यह जिम्मेदारी दी गई है, ताकि शराब के खुदरा वितरण को सुचारु रूप से चलाया जा सके।
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स्वीकृति की प्रक्रिया: कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है, जिससे राज्य सरकार द्वारा शराब बिक्री की व्यवस्था को बेहतर और पारदर्शी बनाने का उद्देश्य पूरा हो सके।
कैबिनेट के निर्णय के प्रभाव
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शराब बिक्री की प्रक्रिया को सुचारु बनाना: यह कदम शराब की बिक्री प्रक्रिया को ज्यादा कुशल और संगठित बनाने के लिए उठाया गया है।
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आर्थिक सुधार: इस निर्णय से राजस्व में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि शराब बिक्री का संचालन प्रभावी तरीके से किया जाएगा।
विभाग की प्रतिक्रिया:
झारखंड सरकार के वाणिज्यिक विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह कदम राज्य की शराब बिक्री व्यवस्था में सुधार लाने के लिए लिया गया है। इससे निगम के संचालन में पारदर्शिता और बेहतर निगरानी की व्यवस्था होगी।

