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घर में बोरिंग कराने के बदले नियम, रांची नगर निगम ने जारी किया नया आदेश; जानें पूरी प्रक्रिया

घर में बोरिंग कराने के बदले नियम, रांची नगर निगम ने जारी किया नया आदेश; जानें पूरी प्रक्रिया

झारखंड की राजधानी रांची में अब घर में बोरिंग यानी भूजल दोहन के लिए बोरवेल कराने वाले लोगों को नए नियमों का पालन करना होगा। रांची नगर निगम ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बोरिंग कराने की प्रक्रिया को लेकर दिशा-निर्देश तय किए हैं। अब लोगों को मनमाने तरीके से बोरिंग कराने के बजाय निर्धारित प्रक्रिया और जरूरी अनुमति का पालन करना होगा। नगर निगम का यह कदम भूजल के लगातार दोहन और शहर में पानी के स्तर को लेकर बढ़ती चिंता के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए नियमों का उद्देश्य भूजल के इस्तेमाल को नियंत्रित करना और बोरिंग से जुड़े कार्यों को व्यवस्थित करना है।

बिना अनुमति नहीं करा सकेंगे बोरिंग

नए आदेश के बाद घर में बोरिंग कराने से पहले संबंधित अनुमति और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होगा। मकान मालिकों को बोरिंग कराने से पहले नगर निगम के संबंधित विभाग से संपर्क करना होगा। आवेदन और आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद ही अनुमति दिए जाने की व्यवस्था लागू की जा सकती है।नगर निगम की ओर से बोरिंग के स्थान और उससे जुड़े तकनीकी पहलुओं की भी जांच की जा सकती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बोरिंग से आसपास के इलाकों में भूजल स्तर पर प्रतिकूल असर न पड़े।

किन बातों का रखना होगा ध्यान?

घर में बोरिंग कराने वाले लोगों को निर्धारित नियमों के अनुसार ही काम कराना होगा। बोरिंग की जगह, गहराई और पानी के इस्तेमाल से जुड़े प्रावधानों का पालन करना जरूरी होगा। इसके अलावा निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का भी ध्यान रखना होगा।नगर निगम की अनुमति के बिना बोरिंग कराने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए लोगों को सलाह दी गई है कि बोरिंग का काम शुरू करने से पहले सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर लें।

दस्तावेजों की हो सकती है जरूरत

बोरिंग के लिए आवेदन करते समय मकान या जमीन से संबंधित दस्तावेज, पहचान संबंधी कागजात और अन्य जरूरी जानकारी मांगी जा सकती है। नगर निगम की ओर से तय प्रक्रिया के अनुसार दस्तावेज जमा करने के बाद आवेदन पर विचार किया जाएगा।हालांकि, आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज, शुल्क और तकनीकी शर्तों की विस्तृत जानकारी नगर निगम के आधिकारिक निर्देशों के अनुसार ही मान्य होगी। लोगों को किसी अनधिकृत व्यक्ति या एजेंसी के माध्यम से प्रक्रिया पूरी कराने के बजाय सीधे संबंधित विभाग से जानकारी लेने की सलाह दी जाती है।

भूजल संरक्षण पर जोर

रांची में बढ़ते शहरीकरण के साथ भूजल पर दबाव भी बढ़ रहा है। ऐसे में बोरिंग को नियंत्रित करने का फैसला भूजल संरक्षण की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। नगर निगम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जरूरत के मुताबिक भूजल का इस्तेमाल हो और भविष्य में पानी की समस्या गंभीर न हो।नए नियमों के बाद शहरवासियों को बोरिंग कराने में पहले की तुलना में अधिक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ सकती हैं। ऐसे में घर में बोरिंग कराने की योजना बना रहे लोगों के लिए जरूरी है कि वे पहले नगर निगम के आदेश और लागू नियमों की जानकारी लें।नोट: बोरिंग के लिए लागू सटीक अनुमति प्रक्रिया, शुल्क, दस्तावेज और तकनीकी शर्तों की पुष्टि रांची नगर निगम के आधिकारिक आदेश से करना जरूरी है।

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