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हेमंत सोरेन कैबिनेट के 10 बड़े फैसले, अल्पसंख्यक स्कूलों के छात्रों को मुफ्त किताबें, आउटसोर्सिंग स्टाफ को आरक्षण का लाभ
 

हेमंत सोरेन कैबिनेट के 10 बड़े फैसले, अल्पसंख्यक स्कूलों के छात्रों को मुफ्त किताबें, आउटसोर्सिंग स्टाफ को आरक्षण का लाभ

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार 22 मई को हुई कैबिनेट की बैठक में 10 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने अल्पसंख्यक स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के निर्णय को मंजूरी दी। अब आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती कर्मचारियों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। उन्हें 3 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि भी मिलेगी। जल संसाधन आयोग के गठन के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दी गई। सरकार ने कक्षा 9 से 11 तक के विद्यार्थियों के लिए हर माह एक विज्ञान पत्रिका तथा कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों के लिए एक प्रतियोगी पत्रिका उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

झारखंड मंत्रिपरिषद के 10 महत्वपूर्ण निर्णय
झारखंड में कार्यरत गैर सरकारी सहायता प्राप्त वित्तविहीन विद्यालयों सहित अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों/मदरसा/संस्कृत विद्यालयों में कक्षा 9 से कक्षा 10 तक नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं कॉपियां वितरित करने की स्वीकृति दी गई।
झारखंड के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के लिए विज्ञान पत्रिकाओं और कक्षा 11 से 12 तक के लिए प्रतियोगी पत्रिकाओं के मुद्रण और वितरण की अनुमति दी गई।
झारखंड राज्य के समेकित विकास हेतु राज्य के नदी बेसिनों में जल की अद्यतन उपलब्धता, उसके विकास, बहुआयामी उपयोग एवं कुशल प्रबंधन हेतु प्रथम झारखंड राज्य जल संसाधन आयोग के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
राजीव रंजन चौबे, अवर श्रेणी लिपिक, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय, बुंडू रांची और अफजल हसनैन हक्की, अवर श्रेणी लिपिक, जिला आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय, रांची को सेवा क्षेत्रीय संवर्ग से झारखंड सचिवालय लिपिक सेवा संवर्ग में परिवर्तन करने तथा कनीय सचिवालय सहायक के पद पर अवर श्रेणी लिपिक के पद पर समायोजन की स्वीकृति दी गई।
झारखंड जनशक्ति अधिप्राप्ति (आउटसोर्सिंग) नियमावली, 2025 के निर्माण को स्वीकृति दी गई।
झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2001 के नियम 4(ए) के प्रावधानों एवं झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में श्री विकास को झारखंड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की स्वीकृति दी गई।
राज्य योजना के तहत चतरा जिले के इटखोरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण की योजना में गबन की गई राशि की वसूली तथा चतरा उपायुक्त द्वारा कोषागार में जमा करने की प्रत्याशा में गबन की गई राशि 22,07,722 रुपये के समतुल्य राशि का पुनर्आबंटन करने की स्वीकृति दी गई।
झारखंड में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (झारखंड सरकार का प्रतिवेदन संख्या 1, वर्ष 2025) को आगामी सत्र में झारखंड विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।
झारखंड उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या- WPS सं. रामविलास सिंह बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य के मामले में सेवानिवृत्त अधिकारी रामविलास सिंह की सेवा को नियमित एवं संपुष्ट करने तथा उन्हें एसीपी/एमएसीपी का लाभ देने की अनुमति दी गई।
31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राज्य वित्तीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट को आगामी सत्र में झारखंड विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।

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