जहाज की अनुमानित लागत करीब 30 करोड़ रुपये है। अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में मुफस्सिल थाने में जहाज के मालिक एमवी इंफ्रालिंक-3 के खिलाफ बंगाल फेरी एक्ट की धारा 25, 30 और आईपीसी की धारा 188, 282, 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इससे पहले बिष्णु यादव और पवित्रा यादव द्वारा संचालित मां अंबा स्टोन वर्क्स के दो अवैध रूप से संचालित स्टोन क्रशर को फ्रीज करने के साथ-साथ मौजा मझिकोला, साहेबगंज में पाए गए तीन एचवाईवीए ट्रकों को बिना किसी खनन चालान के अवैध रूप से खनन किए गए स्टोन चिप्स, बोल्डर ले जाने से रोक दिया गया था। इसी तरह इस संबंध में साहेबगंज थाने के गिरवाबादी में आईपीसी की धारा 379, 414 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। ईडी ने 50 बैंक खातों में पड़ी 13.32 करोड़ रुपये की नकदी, 5.34 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी, अवैध रूप से संचालित स्टोन क्रशर और मिश्रा, यादव और उनके सहयोगियों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों की जब्ती की थी।
--आईएएनएस
रांची न्यूज डेस्क !!
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