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UAPA मामले में कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी दोषी करार, सजा पर 17 जनवरी को आएगा फैसला

UAPA मामले में कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी दोषी करार, सजा पर 17 जनवरी को आएगा फैसला

दिल्ली की एक कोर्ट ने बुधवार (14 जनवरी) को कश्मीरी अलगाववादी और दुख्तरान-ए-मिल्लत की चीफ आसिया अंद्राबी को अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) के तहत एक मामले में दोषी ठहराया। एडिशनल सेशंस जज चंद्रजीत सिंह ने अंद्राबी को UAPA के सेक्शन 18 (साजिश के लिए सज़ा) और 38 (आतंकवादी संगठन की मेंबरशिप से जुड़ा अपराध) के तहत दोषी ठहराया। उनकी सज़ा 17 जनवरी को तय होगी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने अंद्राबी और उनके दो साथियों पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) के तहत हेट स्पीच, क्रिमिनल साज़िश और भारत के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप लगाया है।

कोर्ट ने सबूतों की जांच के बाद सज़ा का ऐलान किया।

प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, अंद्राबी और उनके साथी अलगाववादी आंदोलनों के लिए सपोर्ट जुटाने और बैन संगठनों के साथ संबंध बनाए रखने में शामिल थे, जिन्हें एजेंसी UAPA के तहत अपराध मानती है। ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों की जांच करने के बाद, आरोपों को सही ठहराया और उसे दोषी ठहराया।

सजा का फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा
एडिशनल सेशंस जज चंद्रजीत सिंह ने अंद्राबी को UAPA के सेक्शन 18 (साजिश के लिए सज़ा) और 38 (आतंकवादी संगठन की सदस्यता से जुड़े अपराध) के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने कहा कि सज़ा का फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा।

महिला अलगाववादी ग्रुप की स्थापना
अंद्राबी ने 1987 में महिला अलगाववादी ग्रुप दुख्तरान-ए-मिल्लत (DEM) की स्थापना की। उसे अप्रैल 2018 में जम्मू और कश्मीर में अलगाववादी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया गया था। बाद में संगठन को UAPA के तहत बैन कर दिया गया था।

यह सज़ा एक लंबे ट्रायल के बाद हुई जिसमें NIA ने तर्क दिया कि अंद्राबी ने भाषणों, मीटिंग्स और ऑर्गेनाइज़ेशनल कामों के ज़रिए अलगाववादी सोच को बढ़ावा देने और आतंकवादी गतिविधियों को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। फैसला सुनाए जाने के बाद, कोर्ट अब इस हफ़्ते के आखिर में सज़ा पर बहस सुनेगा और फिर UAPA के ज़रूरी नियमों के तहत सज़ा पर फ़ैसला करेगा।

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