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Independence Day Alert: दिल्ली में धारा 163 लागू, पतंग और दूसरे उड़ने वाले सामान पर रोक; कब तक रहेगा आदेश?

Independence Day Alert: दिल्ली में धारा 163 लागू, पतंग और दूसरे उड़ने वाले सामान पर रोक; कब तक रहेगा आदेश?

दिल्ली में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां चल रही हैं और दिल्ली पुलिस लाल किले पर VIP और VVIP की आवाजाही के लिए सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट पर है। समारोह के दौरान किसी भी अप्रिय घटना, गड़बड़ी या अफरा-तफरी को रोकने के लिए दिल्ली में धारा 163 लागू की गई है। इसके अलावा, पतंग उड़ाने पर भी रोक लगा दी गई है; यह आदेश 16 अगस्त तक लागू रहेगा। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कमांड सेंटर से नियंत्रित ड्रोन और फील्ड में तैनात कर्मियों के जरिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

**पतंग उड़ाने को लेकर DMRC की अपील**
दिल्ली मेट्रो की एडवाइजरी के अनुसार, DMRC ने लोगों से अपील की है कि वे 15 अगस्त तक एलिवेटेड मेट्रो लाइनों के पास पतंग न उड़ाएं। मेट्रो की ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) लाइनों में 25,000 वोल्ट का करंट होता है। पतंग की डोर का इन लाइनों के संपर्क में आना जानलेवा हो सकता है, और OHE या ट्रेन के पेंटोग्राफ में डोर फंसने से मेट्रो सेवाएं बाधित हो सकती हैं। DMRC ने लोगों से मेट्रो लाइनों से दूर खुली जगहों पर पतंग उड़ाने को कहा है। संवेदनशील मेट्रो स्टेशनों के पास पतंग की डोर हटाने के लिए विशेष टीमें भी तैनात की गई हैं। इस एडवाइजरी का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी।

**दिल्ली में धारा 163 लागू करने के आदेश**
DCP रोहित राजबीर सिंह ने धारा 163 लागू करने का आदेश जारी किया है। DCP ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना प्राथमिकता है; इसलिए लाल किले के आसपास धारा 163 लागू रहेगी। पतंग या कोई अन्य हवाई वस्तु उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है, क्योंकि इनसे सुरक्षा में सेंध लगने और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा होने का अंदेशा रहता है। किसी भी व्यक्ति को लाल किले में प्रवेश करने, पतंग उड़ाने या ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि ऐसी गतिविधियों से कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है और सुरक्षा से समझौता हो सकता है।

**दिल्ली में ये दोनों आदेश कब तक लागू रहेंगे?** 

DCP रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि दिल्ली में धारा 163 के तहत आदेश 16 अगस्त तक लागू रहेगा। पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध भी 16 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। दोनों आदेश जारी होते ही तुरंत प्रभाव से लागू हो गए। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी के निवासियों, पर्यटकों, दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों, संस्थाओं और कार्यक्रम आयोजकों से इन आदेशों का पालन करने का आग्रह किया जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और स्टेशन हाउस ऑफिसर को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके अधिकार क्षेत्र में इन आदेशों का 100% पालन हो।

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