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मानहानि मामले में अपील खारिज करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ राघव चड्ढा ने दिल्ली हाईकोर्ट का किया रुख

नई दिल्ली, 20 नवंबर (आईएएनएस)। आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली भाजपा नेता छैल बिहारी गोस्वामी द्वारा दर्ज आपराधिक मानहानि शिकायत में ट्रायल कोर्ट की बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है।
मानहानि मामले में अपील खारिज करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ राघव चड्ढा ने दिल्ली हाईकोर्ट का किया रुख

नई दिल्ली, 20 नवंबर (आईएएनएस)। आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली भाजपा नेता छैल बिहारी गोस्वामी द्वारा दर्ज आपराधिक मानहानि शिकायत में ट्रायल कोर्ट की बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है।

9 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने आप नेता सत्येन्द्र जैन और चड्ढा द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

जैन फिलहाल एक्साइज पॉलिसी मामले में जेल में बंद हैं। न्यायाधीश नागपाल ने गोस्वामी की शिकायत में जैन और चड्ढा को आरोपी के रूप में तलब करने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें जैन और चड्ढा पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के फंड के संबंध में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था।

उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश को तथ्यों के साथ-साथ कानून की दृष्टि से भी बिल्कुल सही और वैध माना था।

सोमवार को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने चड्ढा के वकील से अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को तय की।

गोस्वामी के शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अपमानजनक टिप्पणियों का उद्देश्य आम जनता की नजर में गोस्वामी के नैतिक और बौद्धिक चरित्र को कम करना था।

ये टिप्पणियां भाजपा द्वारा नियंत्रित या शासित नॉर्थ एमसीडी के लगभग 2,400-2,500 करोड़ रुपये के फंड के कथित दुरुपयोग से संबंधित हैं।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

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