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कर्नाटक सीएम ने कहा, देवेगौड़ा ने अपने पोते प्रज्वल रेवन्ना को विदेश भगा दिया

यादगीर (कर्नाटक), 1 मई (आईएएनएस)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने बुधवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने सेक्स स्कैंडल में फंसे अपने पोते प्रज्वल रेवन्ना को विदेश भगा दिया है। इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है।
कर्नाटक सीएम ने कहा, देवेगौड़ा ने अपने पोते प्रज्वल रेवन्ना को विदेश भगा दिया

यादगीर (कर्नाटक), 1 मई (आईएएनएस)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने बुधवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने सेक्स स्कैंडल में फंसे अपने पोते प्रज्वल रेवन्ना को विदेश भगा दिया है। इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है।

रायचूर लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार जी. कुमार नाइक के लिए वोट मांगते हुए यादगीर में पत्रकारों से सीएम ने कहा कि स्कैंडल सामने आने के बाद देवेगौड़ा ने रेवन्ना को देश से बाहर भेजने की योजना बनाई थी।

सीएम सिद्दारमैया ने उन आरोपों का भी खंडन किया जिसमें कहा जा रहा था कि डिप्टी सीएम और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार भी इसमें शामिल थे।

सीएम ने कहा, ''प्रज्वल रेवन्ना का कार्तिक नाम का एक कार ड्राइवर था। कार्तिक ने खुद दावा किया था कि उसने पेन ड्राइव एक बीजेपी नेता को दी थी। पूर्व सीएम एच.डी. कुमारस्वामी राजनीतिक कारणों से शिवकुमार पर आरोप लगा रहे हैं।''

सीएम ने कहा, "प्रज्वल को टिकट क्यों दिया गया, जबकि उनके बारे में सब कुछ पता था। मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। एसआईटी अधिकारी मामले की पारदर्शी तरीके से जांच करेंगे। किसी को बचाने का कोई सवाल ही नहीं है।"

उन्‍होंने आगे कहा, ''महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने आरोप लगाया था कि प्रज्वल रेवन्ना ने 300 से 400 महिलाओं पर क्रूरता की है। पीड़ितों की उम्र 16 साल से 50 साल के बीच है। आरोपी एक विकृत यौन अपराधी है।''

एसआईटी ने मंगलवार को प्रज्वल रेवन्ना को 24 घंटे के भीतर एजेंसी के सामने पेश होने का नोटिस जारी किया।

राज्य के गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने कहा कि नोटिस सीआरपीसी धारा 41ए के तहत जारी किया गया है और प्रावधान के अनुसार, आरोपी को 24 घंटे के भीतर उपस्थित होना होगा। अन्यथा अधिकारी आगे की कार्यवाही शुरू करेंगे।

सूत्रों के मुताबिक, प्रज्वल जर्मनी में हैं, उनके शुक्रवार को बेंगलुरु पहुंचने की उम्मीद है और एसआईटी उन्हें हिरासत में ले सकती है।

--आईएएनएस

एमकेएस/एसकेपी

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