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केरल की अदालत ने पांच साल की बच्ची से रेप व हत्या के मामले में सुनाई मौत की सजा

कोच्चि, 14 नवंबर (आईएएनएस)। यहां की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को अलुवा में पांच साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में 29 वर्षीय एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई।
केरल की अदालत ने पांच साल की बच्ची से रेप व हत्या के मामले में सुनाई मौत की सजा

कोच्चि, 14 नवंबर (आईएएनएस)। यहां की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को अलुवा में पांच साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में 29 वर्षीय एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई।

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बाल दिवस पर आए कोर्ट के फैसले का स्वागत किया।

घटना के चार महीने के भीतर दोषसिद्धि और सजा सुनाई गई और न्यायाधीश ने पुष्टि की कि दोषी अशफाक आलम किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है।

28 जुलाई को, बिहार के एक प्रवासी श्रमिक आलम ने उसी इमारत में रहने वाली पांच वर्षीय लड़की का अपहरण कर बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी।

बच्ची का शव अलुवा के एक स्थानीय बाजार के पीछे दलदली इलाके में बोरे में भरा हुआ मिला था।

आलम को पॉक्‍सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न, बलात्कार और हत्या सहित 16 आरोपों का सामना करना पड़ा।

इस बीच, आरोपी केरल उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। जिस अलुवा बाजार में यह भयावह घटना घटी थी, वहां के कर्मचारियों ने फैसला आने के बाद पटाखे फोड़े और इसका स्वागत किया.

केरल में आखिरी बार किसी आरोपी को 1992 में फांसी दी गई थी।

--आईएएनएस

सीबीटी

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