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चुनाव आयोग ने 'अपमानजनक बयान' देने के कारण केसीआर को 48 घंटे के लिए प्रचार करने से रोका

हैदराबाद, 1 मई (आईएएनएस)। चुनाव आयोग ने बुधवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव को कांग्रेस के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक बयान देने के कारण 48 घंटे के लिए प्रचार करने से रोक दिया।
चुनाव आयोग ने 'अपमानजनक बयान' देने के कारण केसीआर को 48 घंटे के लिए प्रचार करने से रोका

हैदराबाद, 1 मई (आईएएनएस)। चुनाव आयोग ने बुधवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव को कांग्रेस के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक बयान देने के कारण 48 घंटे के लिए प्रचार करने से रोक दिया।

बीआरएस नेता के बयानों की कड़ी निंदा करते हुए और कदाचार के लिए उन्हें फटकार लगाते हुए चुनाव पैनल ने उन्हें 48 घंटों के लिए चल रहे चुनावों के संबंध में कोई भी सार्वजनिक बैठक, जुलूस, रैलियां, शो और साक्षात्कार आयोजित करने या मीडिया में सार्वजनिक बयान देने से रोक दिया। रोक बुधवार की रात 8 बजे से लागू रहेगी।

चुनाव आयोग का आदेश केसीआर की चल रही बस यात्रा को प्रभावित करेगा। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटों के लिए 13 मई के चुनाव के लिए उनके अभियान के हिस्से के रूप में आयोग ने यह कार्रवाई तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) द्वारा राज्य कांग्रेस इकाई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी. निरंजन की शिकायत के बाद एक तथ्यात्मक रिपोर्ट मिलने पर कि बीआरएस प्रमुख ने 5 अप्रैल को सिरसिला में अपनी प्रेस वार्ता में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक बयान दिए।

चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के कारण 16 अप्रैल को केसीआर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और 23 अप्रैल को जवाब मिला, जिसमें बीआरएस प्रमुख ने आयोग को बताया कि तेलंगाना में सिरसिला के चुनाव प्रभारी अधिकारी तेलुगू भाषी लोग नहीं हैं और वे तेलुगू की स्थानीय बोली मुश्किल से समझ पाते हैं।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कांग्रेस द्वारा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ वाक्यों को संदर्भ से हटकर, उठाकर शिकायत की गई थी। उन्होंने कहा, वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद सही नहीं है और तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है।

निरंजन की शिकायत की सामग्री और केसीआर के जवाब को देखने के बाद आयोग ने पाया कि केसीआर ने 5 अप्रैल को सिरसिला में आपत्तिजनक और अपमानजनक बयान देकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया।

--आईएएनएस

एसजीके/

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