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दिल्ली उच्च न्यायालय अनाथ बच्चों की संपत्ति से निपटने के लिए नीति निर्धारण पर करेगा विचार

नई दिल्ली, 14 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय उन बच्चों की संपत्ति को संभालने के लिए एक नीति बनाने पर विचार करने के लिए तैयार है, जिन्होंने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय अनाथ बच्चों की संपत्ति से निपटने के लिए नीति निर्धारण पर करेगा विचार

नई दिल्ली, 14 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय उन बच्चों की संपत्ति को संभालने के लिए एक नीति बनाने पर विचार करने के लिए तैयार है, जिन्होंने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद दो नाबाल‍िगों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिनके पिता ने उनकी मां की हत्या कर दी थी और फिर पिछले साल आत्महत्या कर ली।

रिश्तेदारों द्वारा बच्चों की देखभाल की इच्छा जताने के बावजूद नाबालिगों ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया।

वर्तमान में उदयन घर में रह रहे नाबालिगों ने चिंता व्यक्त की कि उनके माता-पिता की संपत्तियों का गलत प्रबंधन किया जा रहा है।

बच्चों ने आश्रय गृह के माध्यम से एक याचिका दायर की, इसमें उनके हितों की रक्षा के लिए अपने माता-पिता के अधिकार क्षेत्र के माध्यम से अदालत के हस्तक्षेप की मांग की गई।

अदालत ने इस मामले में वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन को न्याय मित्र नियुक्त किया है।

कृष्णन से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे मामलों में एक नीति तैयार करने में मदद करने के लिए बहुमूल्य इनपुट प्रदान करें, जिसमें उन बच्चों की अनूठी परिस्थितियों के समाधान करने के महत्व पर जोर दिया जाए, जिन्होंने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है।

कोर्ट ने बच्चों की याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया है और दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है

मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होनी है।

--आईएएनएस

सीबीटी

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