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दिल्ली हाईकोर्ट ने FSSAI को खाद्य उत्पादों के नमूने, परीक्षण की योजना बनाने का निर्देश दिया

नई दिल्ली, 14 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से राष्ट्रीय राजधानी में सभी खाद्य उत्पादों के नमूने लेने और परीक्षण के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने को कहा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने FSSAI को खाद्य उत्पादों के नमूने, परीक्षण की योजना बनाने का निर्देश दिया

नई दिल्ली, 14 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से राष्ट्रीय राजधानी में सभी खाद्य उत्पादों के नमूने लेने और परीक्षण के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने को कहा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अगुवाई वाली पीठ ने यह निर्देश सब्जियों की खेती में कीटनाशकों के उपयोग के संबंध में एक समाचार रिपोर्ट में उठाई गई चिंताओं पर स्वत: संज्ञान लेते हुई दी।

अदालत ने कहा कि खाद्य सुरक्षा पर सर्वोच्च प्राधिकरण होने के नाते एफएसएसएआई को प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से दिल्ली के लिए एक अनुरूप योजना बनानी चाहिए।

इसने एफएसएसएआई को रिकॉर्ड के लिए योजना पेश करने का निर्देश दिया, जिससे दिल्ली सरकार के माध्यम से इसके कार्यान्वयन की निगरानी करने की प्रतिबद्धता का संकेत मिले।

नियुक्त न्यायमित्र ने बाजार में बिकने वाले फलों और सब्जियों में स्वीकार्य स्तर से अधिक कीटनाशकों की मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की कमी का तर्क दिया। इसके अलावा, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कार्बाइड का उपयोग करने का मुद्दा अदालत के ध्यान में लाया गया था।

अदालत को सूचित किया गया कि कार्बाइड पकाने के लिए डिटेक्शन किट नहीं खरीदे गए थे और गैर-अनुमत मोम का पता लगाने के लिए कोई परीक्षण नहीं किया जा रहा था।

अदालत ने दिल्ली सरकार और एफएसएसएआई से शहर में किए जा रहे परीक्षण की सीमा, परीक्षण किटों की उपलब्धता और इन उद्देश्यों के लिए आवंटित बजट के बारे में जानकारी मांगी।

दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि परीक्षण किट एफएसएसएआई द्वारा प्रदान की जाती हैं और निर्देश प्राप्त करने के लिए समय का अनुरोध किया गया।

अदालत ने सरकार से दिल्ली के बाजारों में नमूना लेने और परीक्षण करने और कीटनाशक अवशेष प्रबंधन सेल की कार्यक्षमता पर स्पष्टता प्रदान करने का आग्रह किया।

मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होनी है।

--आईएएनएस

एसजीके/

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