Samachar Nama
×

सुप्रीम कोर्ट ने धमकी मामले में आदेश में हस्तक्षेप करने से किया इनकार, हिमाचल सरकार की याचिका खारिज

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और राज्य के अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने से पुलिस टीम को रोकने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इन अधिकारियों पर एक व्यवसायी को निजी फर्म में अपने परिवार के शेयर बेचने की धमकी देने का आरोप है। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि वह हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहेगी। महाधिवक्ता अनूप कुमार रतन ने कहा कि शिकायतकर्ता व्यवसायी द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए उच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच दल ने जांच पूरी कर ली है और उसे अधिकार क्षेत्र वाली अदालतों के समक्ष आरोपपत्र दाखिल करने की जरूरत है। पीठ ने कहा कि मामला अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, जो आरोपपत्र दाखिल करने के पहलू की जांच करेगा। रतन ने कहा कि उच्च न्यायालय ने एफआईआर में कुछ अतिरिक्त धाराएं जोड़ने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, "अब जब जांच पूरी हो गई है, तो इस अदालत को हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए? आप उच्च न्यायालय के समक्ष जाएं।"

Share this story

Tags