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7 वर्ष की सेवा वाले अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी बनाया जाएगा

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हिमाचल सरकार ने 31 मार्च 2025 तक सात वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में दैनिक वेतनभोगी बनाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल की कल फिर बैठक होने की संभावना है, जिसमें कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष करने तथा संसाधन जुटाने पर मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा सकता है। मंत्रिमंडल ने वन विभाग के वन्यजीव विंग के कार्यालय को धर्मशाला स्थानांतरित करने को मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के बाद यह दूसरा बड़ा कार्यालय है, जिसे शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित किया जा रहा है। मंत्रिमंडल ने मंडी से जिला जेल को नेरचौक में नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित करने को भी मंजूरी दी। मंडी में मौजूदा जिला जेल परिसर को महिला कैदियों के लिए खुली जेल में परिवर्तित किया जाएगा। राजस्व विभाग के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन फाइलिंग एवं न्यायालय मामलों की प्रक्रिया नियम, 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई। ये नियम राजस्व न्यायालयों को आवेदन, अपील, संशोधन, समीक्षा और अन्य याचिकाओं को ऑनलाइन प्राप्त करने और संसाधित करने की अनुमति देंगे।

मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के चिंतपूर्णी और शिमला जिले के सराहन तथा हमीरपुर जिले के भोटा योजना क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं की तैयारी को मंजूरी दी, ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे ग्रामीण बस्तियों के अनियोजित विकास और अनियंत्रित वाणिज्यिक विकास को नियंत्रित किया जा सके।

मंत्रिमंडल ने विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्तियों की आवश्यकता, चयन प्रक्रिया और नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने के लिए नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी। इसने भविष्य की नियुक्तियों के लिए इन पहलुओं पर विचार करने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया।

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