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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया रिवाइज पे स्केल 2022 का लाभ नियमित कर्मचारियों को, सरकार को तीन सप्ताह में पुनर्विचार का निर्देश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया रिवाइज पे स्केल 2022 का लाभ नियमित कर्मचारियों को, सरकार को तीन सप्ताह में पुनर्विचार का निर्देश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रिवाइज पे स्केल 2022 को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टता प्रदान की है। अदालत ने कहा है कि यह लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा, जो इन नियमों के लागू होने के बाद नियमित हुए हैं।

मामले की पृष्ठभूमि

न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल दुआ की अदालत ने यह निर्णय सुनाया कि सभी याचिकाकर्ताओं ने अक्टूबर 2021 तक दो साल की लगातार अनुबंध सेवा पूरी कर ली थी और अप्रैल 2022 में उनकी सेवाएं नियमित हो गई थीं। इसके आधार पर रिवाइज्ड पे स्केल का लाभ उन्हें दिया जाना चाहिए।

सरकार को निर्देश

अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह तीन सप्ताह के भीतर मोहित शर्मा के फैसले के अनुरूप याचिकाकर्ताओं के मामलों में रिवाइज्ड पे स्केल नियम 2022 के तहत पुनः विचार करे। यह आदेश कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा नियमों में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करेगा।

विभाग के आदेश को निरस्त किया गया

हाईकोर्ट ने विभाग की ओर से जारी 25 जुलाई के कार्यालय आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसमें विभाग ने रिवाइज्ड पे स्केल देने से इनकार किया था। यह फैसला कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा का एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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