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हिमाचल के पेंशनरों को एरियर की नई किस्त, क्लास-3 को 30% और क्लास-1 व 2 को 15% भुगतान

हिमाचल के पेंशनरों को एरियर की नई किस्त, क्लास-3 को 30% और क्लास-1 व 2 को 15% भुगतान

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लंबित एरियर को लेकर नई किस्त जारी करने के आदेश दिए हैं। वित्त विभाग की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को बकाया एरियर की शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

सरकार के आदेश के मुताबिक तृतीय श्रेणी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शेष बकाया एरियर का 30 प्रतिशत दिया जाएगा। वहीं प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पेंशनरों को शेष एरियर की 15 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान संबंधित पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर को सितंबर 2026 की पेंशन के साथ किया जाएगा।

वित्त विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि एरियर की गणना पहले किए जा चुके भुगतानों और लागू प्रावधानों के बाद बची बकाया राशि के आधार पर होगी। कर्मचारी की श्रेणी निर्धारित करने के लिए 18 अगस्त 2026 के कार्यालय ज्ञापन तथा बाद में जारी शुद्धिपत्रों में दिए गए नियम लागू होंगे।

सरकार की ओर से यह फैसला लंबित वित्तीय देनदारियों के चरणबद्ध भुगतान के तहत लिया गया है। इससे उन पेंशनरों को राहत मिलेगी, जिनका संशोधित वेतनमान से जुड़ा एरियर लंबे समय से लंबित था। भुगतान पेंशन या पारिवारिक पेंशन के साथ संबंधित बैंक खातों में किया जाना है।

इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पेंशनरों के साथ बैठक में एरियर भुगतान को लेकर घोषणा की थी। सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़ी लंबित वित्तीय देनदारियों का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

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