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सीयूएचपी उत्तरी परिसर के निर्माण में देरी पर केंद्र, राज्य सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने धर्मशाला के जदरांगल क्षेत्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश (सीयूएचपी) के उत्तरी परिसर के निर्माण में हो रही देरी पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति राजन शर्मा की खंडपीठ ने 11 अप्रैल को धर्मशाला निवासी अतुल भारद्वाज द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर जारी किया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नित्या शर्मा ने ट्रिब्यून को बताया कि याचिका में हमने विशेष रूप से राज्य और केंद्र सरकारों के खिलाफ एक नीति के कार्यान्वयन के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की थी, जो पहले से ही स्वीकृत है। धर्मशाला में सीयूएचपी परिसर के निर्माण की परियोजना को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मंजूरी दिए जाने के बावजूद, इसके कार्यान्वयन में लंबे समय से देरी हो रही थी। नित्या शर्मा ने कहा कि इस उपेक्षा के परिणामस्वरूप देहरा परिसर और धर्मशाला परिसर के विकास में मनमानी असमानता पैदा हो रही है और इस तरह का भेदभाव अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता और राज्य की मनमानी कार्रवाई से संरक्षण) का उल्लंघन है।

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