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पुलिसकर्मियों की कार्य स्थितियों में सुधार करें सरकार

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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस बात पर विचार करे कि पुलिस कर्मी लगातार आठ घंटे से अधिक काम न करें। न्यायालय ने राज्य सरकार को सलाह दी कि वह पुलिस कर्मियों के लिए आवास योजना शुरू करे, ताकि उनके रहने की स्थिति में सुधार हो। साथ ही, उसने पुलिस कर्मियों को उनके पूरे करियर में कम से कम तीन पदोन्नति प्रदान करके नियमों में उपयुक्त संशोधन करने का आदेश दिया, ताकि ठहराव को दूर किया जा सके और कार्यकुशलता में सुधार हो सके।

न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने राज्य को निर्देश दिया कि वह इस बात पर विचार करे कि यातायात पुलिस को गर्मियों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय पर्याप्त अवकाश दिया जाए और यातायात कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उन्हें हानिकारक गैसों और धुएं से बचाने के लिए मास्क प्रदान किए जाएं।

इसके अलावा, न्यायालय ने राज्य को पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए कुछ सुझाव भी दिए, जिनमें स्वीकृत शक्ति (2006 पदों का संशोधन) में संशोधन शामिल है।यह सुझाव देते हुए, न्यायालय ने कहा कि "स्वीकृत पुलिस बल का अंतिम संशोधन 2006 में किया गया था, जिसमें 154 पदों को जोड़कर कर्मियों की संख्या 503 कर दी गई थी। हालांकि, जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और साइबर अपराध और संगठित अपराध जैसे अपराध पैटर्न के विकास के कारण, वर्तमान कार्यबल अपर्याप्त है। जनता की बढ़ती मांगों, बढ़ते पर्यटन, नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन के बढ़ते खतरे आदि के साथ स्वीकृत शक्ति का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

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