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कोर्ट का बड़ा फैसला: पति को पत्नी को हर महीने देना होगा 6 हजार रुपये गुजारा भत्ता, याचिका खारिज

कोर्ट का बड़ा फैसला: पति को पत्नी को हर महीने देना होगा 6 हजार रुपये गुजारा भत्ता, याचिका खारिज

एक मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए पति की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पति को अपनी पत्नी को हर महीने 6 हजार रुपये गुजारा भत्ता देना होगा।

बेंच ने यह आदेश पति की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई के बाद दिया, जिसमें उसने गुजारा भत्ता देने के आदेश को चुनौती दी थी।

पति की याचिका हुई खारिज

मामले में पति ने अदालत से गुहार लगाई थी कि पत्नी को गुजारा भत्ता देने के आदेश पर पुनर्विचार किया जाए। हालांकि, सुनवाई के बाद बेंच ने उसकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया और याचिका को खारिज कर दिया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि पत्नी के भरण-पोषण की जिम्मेदारी पति की है और उसे निर्धारित राशि का भुगतान करना होगा।

हर महीने 6 हजार रुपये देने का आदेश

कोर्ट के आदेश के मुताबिक, पति को अब नियमित रूप से पत्नी को 6,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देना होगा।

अदालत ने यह फैसला पत्नी की आर्थिक जरूरतों और भरण-पोषण के अधिकार को ध्यान में रखते हुए दिया।

भरण-पोषण का अधिकार अहम

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, पति-पत्नी के विवादों में अदालतें दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति, जरूरतों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर गुजारा भत्ता तय करती हैं।

इस मामले में भी कोर्ट ने पत्नी के जीवन-यापन के अधिकार को प्राथमिकता दी।

आदेश का पालन करना होगा

अदालत के फैसले के बाद अब पति को तय राशि का भुगतान करना अनिवार्य होगा। यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो पत्नी कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे कदम उठा सकती है।

फिलहाल कोर्ट के इस फैसले की चर्चा हो रही है, क्योंकि यह वैवाहिक विवादों में भरण-पोषण के अधिकार से जुड़ा महत्वपूर्ण आदेश माना जा रहा है।

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