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पति की याचिका खारिज, कोर्ट ने दिया पत्नी को हर महीने 6 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश

पति की याचिका खारिज, कोर्ट ने दिया पत्नी को हर महीने 6 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश

एक मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने पति की याचिका खारिज कर दी और पत्नी को गुजारा भत्ता देने का आदेश बरकरार रखा है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पति अब हर महीने पत्नी को 6 हजार रुपये गुजारा भत्ता देगा।

पति ने दी थी चुनौती

मामले में पति की ओर से अदालत में याचिका दाखिल कर गुजारा भत्ते के आदेश को चुनौती दी गई थी। पति ने भरण-पोषण की राशि को लेकर आपत्ति जताई थी और इसे कम करने या आदेश को रद्द करने की मांग की थी।

मामले की सुनवाई के बाद बेंच ने पति की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और याचिका को खारिज कर दिया।

पत्नी के अधिकार को माना अहम

अदालत ने कहा कि पत्नी के भरण-पोषण की जिम्मेदारी पति की है। अगर पत्नी अपनी मूल जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है तो कानून के तहत उसे गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है।

कोर्ट ने कहा कि तय की गई राशि पत्नी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता।

हर महीने देना होगा 6 हजार रुपये

अदालत के आदेश के अनुसार, पति को अब नियमित रूप से पत्नी को 6 हजार रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देना होगा। आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

फैसले पर नजर

अदालत का यह फैसला वैवाहिक विवादों में पति-पत्नी के अधिकार और जिम्मेदारियों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पत्नी के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से पति केवल कुछ परिस्थितियों में ही बच सकता है।

फिलहाल पति की याचिका खारिज होने के बाद पत्नी को हर महीने मिलने वाली गुजारा भत्ते की राशि जारी रहेगी।

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