हिमाचल न्यूज़ डेस्क, विधानसभा चुनाव के दौरान यदि कोई उम्मीदवार अपने समर्थकों के लिए धाम का आयोजन करता है तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि प्रति व्यक्ति और प्रति थाली 104 रुपये की लागत उम्मीदवार के खाते में जोड़ी जाएगी. चुनाव के दौरान इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. इस संदर्भ में निर्वाचन रिटर्निंग अधिकारी करसोग सुरेंद्र ठाकुर द्वारा उम्मीदवारों के व्यय में शामिल विभिन्न मदों की दरों से संबंधित जानकारी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया. निर्वाचन क्षेत्र 26-करसोग में निर्वाचन रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम करसोग सुरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनज विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार एवं प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और उम्मीदवारों को चुनाव के दौरान होने वाले खर्च के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए.
अनुमंडल पदाधिकारी नागरिक सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी प्रत्याशी के चुनावी खर्च की सीमा 40 लाख निर्धारित की गई है और कोई भी प्रत्याशी इससे अधिक राशि खर्च नहीं कर सकता है. व्यय निगरानी समितियां चुनाव प्रचार गतिविधियों के दौरान उम्मीदवार द्वारा किए गए खर्च पर कड़ी नजर रखेगी. रिटर्निंग ऑफिसर व एसडीएम करसोग ने बताया कि प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय, रैली स्थल आदि पर लगने वाले बैनर, पोस्टर आदि का खर्च भी प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा. इसके अलावा रैलियों में आने वाले विभिन्न प्रकार के वाहनों का खर्च, जिसमें उम्मीदवार के प्रचार अभियान के संबंध में झंडे और पोस्टर लगे होंगे, उसे भी उम्मीदवार के चुनाव प्रचार खर्च में शामिल किया जाएगा.
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