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Shimla  में आचार संहिता तोडऩे की 13 शिकायतें
 

Shimla  में आचार संहिता तोडऩे की 13 शिकायतें


हिमाचल न्यूज़ डेस्क, जिला निर्वाचन विभाग द्वारा शिमला जिले में आदर्श आचार संहिता के संबंध में प्राप्त शिकायतों का निवारण भी किया गया है. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि शिमला जिले में 21 अक्टूबर तक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की 13 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से सात का निस्तारण कर दिया गया है. शेष छह शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि शिमला जिले में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने सभी मतदाताओं से बिना किसी प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की. उन्होंने कहा कि मतदाता पूरी आजादी के साथ अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं और अगर कोई व्यक्ति धमकी देता है, धमकी देता है तो तत्काल इसकी शिकायत करें, जिस पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

उपायुक्त ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171-बी के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को अपने चुनावी अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु के रूप में कोई प्रलोभन देता है या लेता है, तो उसे दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने सी-विजिल नामक एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया है, जिसका उपयोग मतदाताओं को लुभाने के मामलों को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायतकर्ता अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता है तो पूरी गोपनीयता बरती जाएगी. ऐप में गोपनीय शिकायतें करने का भी प्रावधान है. शिकायतकर्ता एप पर किसी भी प्रकार की प्रलोभन फोटो या वीडियो अपलोड कर सकता है और शिकायत मिलने के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई की जाती है.
शिमला न्यूज़ डेस्क !!!
 

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