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यूपीएससी ने 9 'दागी' एचसीएस अधिकारियों को आईएएस में प्रोविजनल प्रमोशन देने पर सहमति जताई

यूपीएससी ने 9 'दागी' एचसीएस अधिकारियों को आईएएस में प्रोविजनल प्रमोशन देने पर सहमति जताई

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने आज 27 एचसीएस अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नत करने की सिफारिश की, जिसमें 2002 बैच के नौ 'दागी' अधिकारियों की अनंतिम पदोन्नति भी शामिल है। दागी अधिकारियों में आठ ऐसे हैं जिनके खिलाफ भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी के आरोपपत्र दाखिल किए गए हैं। ये अधिकारी हैं जगदीप ढांडा, सरिता मलिक, कमलेश भादू, कुलधीर सिंह, वत्सल वशिष्ठ, जग निवास, वीना हुड्डा और सुरेंद्र सिंह-1। इन पर धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षडयंत्र और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 2023 में इनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। आरोप है कि जालसाजी करके विभिन्न विषयों के प्रश्नपत्रों के अंकों में जानबूझकर बढ़ोतरी करके इनका एचसीएस में चयन हुआ। हालाँकि, राज्य ने फिर भी इन्हें सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र जारी कर दिया। इन पर अभी आरोप तय नहीं हुए हैं। नौवें एचसीएस अधिकारी महावीर प्रसाद हैं, जो इसी बैच के हैं और एक अन्य मामले में चार्जशीट का सामना कर रहे हैं। आज की यूपीएससी बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी भी मौजूद थे।

सूत्रों के अनुसार, प्रोविजनल रूप से पदोन्नत एचसीएस अधिकारियों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करवानी होगी। दागी अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद, हरियाणा कुछ समय से उनकी पदोन्नति के लिए दबाव बना रहा था। हरियाणा के महाधिवक्ता ने भी इस मामले में अनुकूल राय दी थी। यूपीएससी ने सॉलिसिटर जनरल से भी राय ली थी, जिन्होंने कहा था कि चार्जशीट का सामना कर रहे अधिकारियों को प्रोविजनल माना जाना चाहिए।

नियमों के अनुसार, पदोन्नति की सूची में शामिल किए जाने वाले राज्य सिविल सेवा के सदस्यों की संख्या केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से निर्धारित की जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली के नियम 7(3) में कहा गया है, "आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची राज्य सिविल सेवा के सदस्यों की चयन सूची होगी। परन्तु यदि चयन सूची में शामिल किसी अधिकारी के विरुद्ध, ऐसे समावेशन के पश्चात, आरोप-पत्र जारी किया जाता है या उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र दायर किया जाता है, तो चयन सूची में उसका नाम अनंतिम माना जाएगा।"

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