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पानीपत में दो ‘अवैध’ क्लीनिकों का भंडाफोड़

पानीपत में दो ‘अवैध’ क्लीनिकों का भंडाफोड़

स्वास्थ्य विभाग और सीएम के उड़नदस्ते की संयुक्त टीम ने मंगलवार को पानीपत शहर में अवैध चिकित्सा पद्धतियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो निजी क्लीनिकों पर छापा मारा और कई अनियमितताएं पाईं। दोनों क्लीनिक पानीपत शहर में वैध अनुमति या पंजीकरण के बिना संचालित पाए गए।

एक क्लीनिक पर छापेमारी के दौरान, शब्बीर अली नामक एक व्यक्ति डॉक्टर की जांच कुर्सी पर बैठा मिला। पूछताछ करने पर अली ने स्वीकार किया कि वह क्लीनिक चला रहा था। जब डॉ. काजल (बीएएमएस) के बारे में पूछा गया, जिनका नाम क्लीनिक के बोर्ड पर लिखा था, तो अली ने छापेमारी करने वाली टीम के सदस्यों को बताया कि वह उनकी बेटी है, जिसकी शादी नवंबर 2024 में सहारनपुर निवासी एक व्यक्ति से हुई है।

निरीक्षण दल ने एलोपैथिक दवाओं का एक बड़ा स्टॉक बरामद किया, जिसमें कई इस्तेमाल की जाने वाली इंजेक्शन वाली दवाएं शामिल थीं, जिससे दवाओं के अवैध कब्जे और वितरण के बारे में और चिंताएं बढ़ गईं। शब्बीर अली क्लीनिक में प्रैक्टिस करने के लिए अधिकृत कोई दस्तावेज या मेडिकल डिग्री दिखाने में विफल रहा।

पुलिस ने बताया कि सरकारी जिला अस्पताल पानीपत के चिकित्सा अधिकारी डॉ. विशाल की शिकायत के आधार पर शब्बीर अली के खिलाफ मॉडल टाउन थाने में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 18(ए)(आई) और 18(सी), नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, 2019 की धारा 34 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसी तरह की स्थिति एक अन्य निजी क्लिनिक में भी पाई गई, जहां देवेंद्र कुमार मौजूद थे और उन्होंने खुद को उक्त स्वास्थ्य सुविधा के मालिक के रूप में पेश किया। कुमार की मौजूदगी में क्लिनिक परिसर की तलाशी ली गई और बिक्री या वितरण के लिए रखे गए मेडिकल उपकरण और एलोपैथिक दवाएं मिलीं। कुमार क्लिनिक चलाने के लिए कोई लाइसेंस या दस्तावेज पेश करने में विफल रहे। कुमार के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट और बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

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