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सुप्रीम कोर्ट ने ‘डंकी’ एजेंट को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने ‘डंकी’ एजेंट को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर अवैध "गधा मार्ग" के माध्यम से अमेरिका भेजने के बहाने दूसरे व्यक्ति को ठगने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से वैश्विक स्तर पर भारतीय पासपोर्ट की प्रतिष्ठा धूमिल होती है। जस्टिस उज्जल भुइयां और मनमोहन की बेंच ने आरोपी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, "तुम जैसे लोगों की वजह से भारतीय पासपोर्ट का मूल्य कम हो रहा है।" कोर्ट ने कहा कि कुछ व्यक्तियों द्वारा किए गए इस तरह के बेईमानी भरे कामों ने भारतीय पासपोर्ट की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बेंच ने कहा, "इन हरकतों से देश की प्रतिष्ठा खराब होती है और मानवीय गरिमा का हनन होता है।" कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ आरोपों को "बहुत गंभीर" बताया। यह मामला हरियाणा निवासी ओम प्रकाश से जुड़ा है, जिस पर मुख्य आरोपी का साथी होने का आरोप है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पहले उसे अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एफआईआर के अनुसार, ओम प्रकाश और उसके सहयोगी ने कथित तौर पर 43 लाख रुपये वसूलने के बाद शिकायतकर्ता को कानूनी तरीकों से अमेरिका भेजने का वादा किया था। इसके बजाय, उन्होंने पीड़ित को कई देशों में भयंकर और खतरनाक परिस्थितियों में भेजा।

शिकायतकर्ता को सितंबर 2024 में दुबई ले जाया गया और उसके बाद मैक्सिको पहुंचने से पहले उसे कई देशों में तस्करी के लिए ले जाया गया, जिसमें पनामा के जंगलों के माध्यम से एक खतरनाक मार्ग भी शामिल था। 1 फरवरी, 2025 को पीड़ित को अवैध रूप से अमेरिका में घुसने के लिए मजबूर किया गया, जहां उसे तुरंत अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया और अंततः 16 फरवरी, 2025 को भारत भेज दिया गया।

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