SIT की 2500 पेज की चार्जशीट में ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ पुख्ता सबूत, अदालत में पेश हुई रिपोर्ट
पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अदालत में करीब 2500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। एसआईटी ने ज्योति की गिरफ्तारी के 90वें दिन यानी गुरुवार, 14 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की। यह चार्जशीट ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल और लैपटॉप से मिले डेटा, कॉल रिकॉर्ड और पाकिस्तान यात्रा के आधार पर तैयार की गई है।
चार्जशीट में कहा गया है कि ज्योति लंबे समय से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। वह पाकिस्तानी एजेंसी के संपर्क में थी। वह पाक एजेंटों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देती थी। पाकिस्तानी जासूसों से उसकी लंबी बातचीत होती थी। ज्योति के मोबाइल की तलाशी लेने पर पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात एहसान-उर-रहीम दानिश अली से लंबी बातचीत का रिकॉर्ड मिला है। इसके अलावा ज्योति शाकिर, हसन अली और नासिर ढिल्लों से भी बात करती थी। ज्योति मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश ने बताया कि उन्हें अभी चार्जशीट की कॉपी नहीं मिली है। चार्जशीट की कॉपी मिलने के बाद हम उसे पढ़ेंगे और हर सवाल का जवाब देंगे।
एसआईटी ने तीन महीने तक रिकॉर्ड खंगाले
16 मई, 2025 को ज्योति को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एसपी शशांक कुमार सावन ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया था। डीएसपी सुनील कुमार के नेतृत्व में गठित एसआईटी में इंस्पेक्टर निर्मला, साइबर सेल प्रभारी अमित और स्पेशल स्टाफ के एसआई सतपाल शामिल थे। तीन महीने की जाँच के बाद एसआईटी ने चार्जशीट तैयार कर अदालत में दाखिल कर दी है।
पहलगाम हमले को लेकर भी शक...
पहलगाम की दुखद घटना को लेकर भी जाँच एजेंसियों को ज्योति मल्होत्रा पर शक है। ज्योति मल्होत्रा मामले में पुलिस ने पहलगाम हमले की जाँच लंबित रखी है। एसआईटी फिलहाल इस बात की जाँच कर रही है कि ज्योति मल्होत्रा का पहलगाम हमले से कोई संबंध था या नहीं। ज्योति मल्होत्रा पहलगाम हमले से कुछ दिन पहले पाकिस्तान की यात्रा से लौटी थीं। ज्योति ने पहलगाम में वीडियो भी शूट किए थे। जाँच एजेंसी इन दोनों बिंदुओं पर जाँच कर रही है।
16 मई को हुई थी ज्योति की गिरफ्तारी
ज्योति मल्होत्रा को 16 मई को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। उन पर भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 152 और शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 3, 4 और 5 के तहत जासूसी, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने और गोपनीय जानकारी साझा करने जैसे गंभीर आरोप हैं। 4 अगस्त को ज्योति छठी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हिसार कोर्ट में पेश हुईं। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ज्योति की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी। ज्योति की अगली पेशी 18 अगस्त को होगी।

