करनाल में मंदिर विवाह के बाद खुला राज, दूल्हा निकला नाबालिग, दुल्हन समेत चार पर केस दर्ज
हरियाणा के करनाल में प्रेम विवाह का एक मामला उस समय विवादों में घिर गया, जब मंदिर में शादी करने के बाद पुलिस से सुरक्षा मांगने पहुंचे प्रेमी जोड़े के दूल्हे की उम्र को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि दूल्हा नाबालिग है और उसकी उम्र मात्र 20 वर्ष है। इस खुलासे के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बाल विवाह निषेध अधिकारी को पूरे मामले की जानकारी दी।
जानकारी के अनुसार, प्रेमी जोड़े ने हाल ही में एक मंदिर में विवाह किया था। शादी के बाद दोनों को किसी तरह के विरोध या खतरे की आशंका थी, जिसके चलते वे पुलिस के पास सुरक्षा की मांग लेकर पहुंचे। पुलिस ने जब औपचारिक पूछताछ के दौरान दस्तावेजों की जांच की, तो दूल्हे की उम्र वैधानिक विवाह आयु से कम पाई गई।
भारतीय कानून के अनुसार, पुरुष की शादी के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है। इस आधार पर पुलिस ने इसे बाल विवाह की श्रेणी में माना। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बाल विवाह निषेध अधिकारी को सूचित किया और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की।
जांच के बाद पुलिस ने 22 वर्षीय दुल्हन, शादी कराने वाले पंडित और दो गवाहों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत न केवल नाबालिग से विवाह करने वाला, बल्कि विवाह में सहयोग करने वाले लोग भी अपराध के दायरे में आते हैं।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और सभी संबंधित पक्षों से पूछताछ की जाएगी। यह भी पता लगाया जा रहा है कि दूल्हे की उम्र को लेकर जानबूझकर तथ्य छिपाए गए थे या नहीं। साथ ही, यह जांच का विषय है कि विवाह के समय दस्तावेजों की सत्यता की जांच क्यों नहीं की गई।
यह मामला बाल विवाह कानूनों के उल्लंघन को उजागर करता है और समाज में अभी भी इस तरह की घटनाओं के सामने आने की ओर इशारा करता है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि विवाह से पहले उम्र और कानूनी प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी सुनिश्चित करें, ताकि इस तरह की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

