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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस कॉन्स्टेबल के बर्खास्तगी फैसले को बरकरार रखा

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस कॉन्स्टेबल के बर्खास्तगी फैसले को बरकरार रखा

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक पुलिस कॉन्स्टेबल को सेवा से बर्खास्त किए जाने के निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा है कि अनुशासित बल में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट का यह फैसला पुलिस विभाग में अनुशासन और जिम्मेदारी को लेकर एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है।

मामले में हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस विभाग के कर्मियों से उच्च स्तर की प्रतिबद्धता और अनुशासन की अपेक्षा की जाती है। यदि कोई भी सदस्य अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता है या अनुशासनहीनता करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अनिवार्य है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस बल की विश्वसनीयता और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक है और किसी भी परिस्थिति में इसे कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। इस फैसले से पुलिस विभाग में अनुशासन बनाए रखने के प्रति सख्त रवैया अपनाने की उम्मीद जताई जा रही है।

इस निर्णय से अन्य पुलिसकर्मियों के लिए भी एक उदाहरण स्थापित होगा कि वे अपने कार्यों में पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी का परिचय दें, ताकि जनता का विश्वास पुलिस व्यवस्था पर बना रहे।

पुलिस विभाग ने भी हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि वे अनुशासनहीनता पर किसी भी तरह की छूट नहीं देंगे और सभी कर्मचारियों को नियमों का पालन करना होगा।

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