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पंजाब ने बीबीएमबी मामले में केंद्र और हरियाणा पर ‘संस्थागत धौंस’ का आरोप लगाया

पंजाब ने बीबीएमबी मामले में केंद्र और हरियाणा पर ‘संस्थागत धौंस’ का आरोप लगाया

केंद्र और हरियाणा पर जानबूझकर "महत्वपूर्ण तथ्यों" को छिपाने का आरोप लगाते हुए पंजाब ने आज कहा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को बीबीएमबी अध्यक्ष द्वारा अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के विवाद के संबंध में केंद्र को भेजे गए वैधानिक संदर्भ के बारे में कभी सूचित नहीं किया गया। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की खंडपीठ के समक्ष पंजाब की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने दलील दी कि अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के बीच मतभेद के बाद 29 अप्रैल को हरियाणा के कहने पर बीबीएमबी अध्यक्ष द्वारा केंद्र को संदर्भ भेजा गया था। उन्होंने कहा कि केंद्र को संदर्भ दिए जाने के बाद बीबीएमबी "फंक्टस ऑफिसियो" (अपना पद निभाना) बन गया। गुरमिंदर सिंह ने तर्क दिया कि इसके बाद केंद्र को बीबीएमबी नियम 1974 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार इस मुद्दे पर निर्णय लेना था। नियम स्पष्ट करते हैं कि नीति या अंतरराज्यीय अधिकारों से संबंधित किसी भी असहमति को बाध्यकारी निर्णय के लिए केंद्र को भेजा जाना चाहिए।

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