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मंत्री ने ओमेक्स सिटी को बकाया चुकाने या एफआईआर का सामना करने की चेतावनी दी

मंत्री ने ओमेक्स सिटी को बकाया चुकाने या एफआईआर का सामना करने की चेतावनी दी

हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने रोहतक में ओमेक्स सिटी के अधिकारियों को दो महीने के भीतर बिजली बिल समेत सभी बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर टाउनशिप प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। रविवार को जिला शिकायत समिति की बैठक के दौरान पंवार ने बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के संबंध में यशवीर और अन्य द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत का जवाब दिया। मंत्री ने कहा, "ओमैक्स सिटी को 33 केवी बिजली सबस्टेशन के निर्माण से संबंधित बकाया बिजली बिलों के रूप में 72 लाख रुपये और बैंक गारंटी के रूप में 5 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।" उन्होंने कहा, "यदि कोई अतिरिक्त राशि ली गई है, तो उसे वापस किया जाएगा।" एक अन्य मामले में, मंत्री ने समिति को गुमराह करने के लिए एक शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। यह मामला कमला नगर के प्रदीप कुमार से जुड़ा था, जिन्होंने आवासीय क्षेत्र में चल रही एक अवैध फैक्ट्री की सूचना दी थी, लेकिन बैठक में अनुपस्थित रहे। पंवार ने कहा, "प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को जांच करनी चाहिए। यदि यह पाया जाता है कि शिकायतकर्ता आपसी समझौता कर चुके हैं, तो समिति को गुमराह करने के लिए धारा 182 के तहत कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।"

गांव के सरपंच द्वारा उठाए गए रिथल नरवाल गांव में कथित अतिक्रमण के मुद्दे को उठाते हुए, मंत्री ने जिला परिषद के सीईओ को मौके पर जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। समिति ने कुल 13 शिकायतों का समाधान किया - सात का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष छह के लिए रिपोर्ट मांगी गई।

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