किसान यूनियनों और सरकार के बीच चल रही खींचतान के बीच अंबाला पुलिस ने कुछ किसानों के घरों के बाहर नोटिस चिपकाए हैं, जिसमें उन्हें लंबित एफआईआर को लेकर विशेष जांच दल (एसआईटी) के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
एफआईआर क्यों दर्ज की गईं?
आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ मामले तब दर्ज किए गए, जब उन्होंने शंभू में हरियाणा-पंजाब अंतरराज्यीय सीमा पर पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास किया, ताकि किसानों को दिल्ली की ओर जाने से रोका जा सके। पुलिस ने कई किसानों पर आईपीसी, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। मामलों को जांच के लिए एसआईटी को सौंप दिया गया था।
अंबाला पुलिस ने उन किसानों को नोटिस जारी किए, जिनके नाम आंदोलन के दौरान दर्ज एफआईआर में दर्ज थे और जिनके नाम प्रकटीकरण बयानों में सामने आए थे। नोटिस के माध्यम से, किसानों को विशेष जांच दल (एसआईटी) के समक्ष उपस्थित होने और जांच में शामिल होने और पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले विवरण और तथ्यों के बारे में अपना पक्ष साझा करने का निर्देश दिया गया है।
किसानों के लिए आगे क्या?
बीएनएसएस की धारा 179 के तहत भेजे गए नोटिस में किसानों से मामले की जांच में शामिल होने को कहा गया है, लेकिन अधिकांश किसान निर्देशों का पालन नहीं करते हैं और नोटिस को सरकार के निर्देश पर दबाव बनाने की रणनीति बताते हैं, ताकि किसानों को आंदोलन में भाग लेने से रोका जा सके। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के मामले में उस व्यक्ति का बयान जानना एक नियमित प्रक्रिया है, जिसका नाम एफआईआर में आया है। अगर व्यक्ति के खिलाफ सबूत हैं, तो उसे गिरफ्तार किया जाता है और उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाती है। अगर पुलिस के पास व्यक्ति के खिलाफ सबूत हैं, तो उन्हें बिना नोटिस दिए भी गिरफ्तार किया जा सकता है।